अंबाला
अंबाला के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश ने गुरुवार को एक बुजुर्ग दंपती समेत तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई। इस बुजुर्ग दंपती में लाल चंद की उम्र 92 साल है और उनकी पत्नी ओमवती की उम्र 85 साल है। तीनों आरोपियों को सेंट्रल जेल अंबाला भेज दिया गया है।
इन तीनों आरोपियों को जब पुलिस जेल लेकर जा रही थी तो लालचंद व उनकी पत्नी ने डगमगाते कदमों से पुलिस वैन में चढ़ने से पहले मीडिया से कहा कि क्या कोई अदालत से इंसाफ की मांग करेगा। अदालत का इंसाफ क्या है, ये सब देख रहे हैं।
मृतका के बयान के आधार पर दी गई सजा
इस्तगासा के मुताबिक 31 मई 2010 को इस दंपती और उसके एक पड़ोसी ने किराए के मकान में रहने वाली अपनी पड़ोसन आशा देवी की जला कर हत्या कर दी थी। इस बात का कोई सबूत तो पुलिस को नहीं मिला, परन्तु आशा ने मरने से पूर्व दिए गए बयान में इस दंपती और एक को कसूरवार बताया था।
हाई कोर्ट में देंगे दस्तक
बुजुर्ग दंपती के वकील शक्ति सिंह का कहना था कि यह फैसला कोई न्याय नहीं है। वह इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में जाएंगे।
अंबाला के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश ने गुरुवार को एक बुजुर्ग दंपती समेत तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई। इस बुजुर्ग दंपती में लाल चंद की उम्र 92 साल है और उनकी पत्नी ओमवती की उम्र 85 साल है। तीनों आरोपियों को सेंट्रल जेल अंबाला भेज दिया गया है।
इन तीनों आरोपियों को जब पुलिस जेल लेकर जा रही थी तो लालचंद व उनकी पत्नी ने डगमगाते कदमों से पुलिस वैन में चढ़ने से पहले मीडिया से कहा कि क्या कोई अदालत से इंसाफ की मांग करेगा। अदालत का इंसाफ क्या है, ये सब देख रहे हैं।
मृतका के बयान के आधार पर दी गई सजा
इस्तगासा के मुताबिक 31 मई 2010 को इस दंपती और उसके एक पड़ोसी ने किराए के मकान में रहने वाली अपनी पड़ोसन आशा देवी की जला कर हत्या कर दी थी। इस बात का कोई सबूत तो पुलिस को नहीं मिला, परन्तु आशा ने मरने से पूर्व दिए गए बयान में इस दंपती और एक को कसूरवार बताया था।
हाई कोर्ट में देंगे दस्तक
बुजुर्ग दंपती के वकील शक्ति सिंह का कहना था कि यह फैसला कोई न्याय नहीं है। वह इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में जाएंगे।
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