गुरुवार, 7 जून 2012

बाड़मेर जिला कलेक्टर सहित 3 को नोटिस जारी

पचपदरा तहसील के तहत ग्राम पंचायत मुगड़ा में कब्रिस्तान के लिए भूमि आवंटन मामला
जोधपुर। हाईकोर्ट ने बाड़मेर जिलांतर्गत पचपदरा तहसील के ग्राम मुगड़ा में प्रस्तावित कब्रिस्तान के लिए भूमि आवंटन बाबत बाड़मेर जिला कलेक्टर द्वारा पहले आवंटन आदेश जारी करने व बाद में कतिपय लोगों के दबाव के चलते आदेश को निरस्त करने पर जिला कलेक्टर सहित प्रमुख सचिव राजस्व विभाग तथा बालोतरा एसडीएम को नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह में जवाब तलब किया है।

यह आदेश अवकाश कालीन न्यायाधीश एनके जैन द्वितीय ने प्रार्थी जेराला ग्राम निवासी नेमिचंद व अन्य की ओर से दायर याचिका की सुनवाई में दिए। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आरएस सलूजा ने कहा कि ग्रामपंचायत मुगड़ा ने 3 अक्टूबर 2011 को ग्राम सभा आयोजित कर गांव के खसरा नंबर 6 में गैरमुमकिन तलार भूमि की 16.2 बीघा भूमि को कब्रिस्तान के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव पारित किया।
इस प्रस्ताव की पटवारी से मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद एसडीएम बालोतरा ने अनुशंसा सहित जिला कलेक्टर के पास भेज दिया, जिसने 28 मार्च 2012 को पंचायती राज एक्ट 1956 के सेक्शन 92 में प्रदत्त शक्तियों के आधार पर उक्त भूमि ग्रामसभा के नाम आवंटित कर दी। लेकिन बाद में कुछ कतिपय लोगों ने जिला कलेक्टर पर इस बात का दबाव बनाया कि गांव में खसरा नंबर 10 में पहले से ही कब्रिस्तान के लिए भूमि आवंटित है तथा अब नई जगह पर कब्रिस्तान बनाने से धार्मिक संकट खड़ा हो सकता है। इस पर जिला कलेक्टर ने इस बाबत जारी पूर्व के आदेश को निरस्त कर दिया। इसी से त्रस्त हो कर याचिका दायर की गई।


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