गुरुवार, 7 जून 2012

18 साल से पहले सेक्स पर जेल

18 साल से पहले सेक्स पर जेल
नई दिल्ली। अगर 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति से कोई शारीरिक संबंध बनाता है तो भारत सरकार ने नए कानून के तहत आपको आजीवन कारावास हो सकता है। हालांकि अभी तक इसे कानून का दर्जा नहीं मिला है और कुछ लोग इस कानून के कट्टर विरोध में भी खड़े हो गए हैं।

सूत्रों के अनुसार राष्ट्रपति के पास इस बिल को दस्तखत के लिए भेजा गया है। संसद ने इस बिल को पिछले हफ्ते ही पारित किया है। एक बार राष्ट्रपति के दस्तखत हो जाने के बाद ये नियम लागू हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि पहले भारतीय दंड संहिता में सहमति से सेक्स की आयु 16 साल तय की गई थी।

सेक्स किया तो 3 साल या आजीवन कारावास

प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के एक प्रावधान के तहत 18 साल से कम आयु के व्यक्ति के साथ सेक्स को बलात्कार माना जाएगा। इस जुर्म के लिए दोषी को तीन साल या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।

कानून का दुरूपयोग होने का डर भी

आलोचकों इस कानून का विरोध भी कर रहे हैं। उनकी माने तो पुलिस और माता-पिता इस कानून का दुरूपयोग कर सकते हैं। जानकारों के अनुसार बिल को सरकारी विभाग में काम करने वाले भी इस बिल से असहमति जता रहे हैं।

नियम पूरी तरह दमनकारी

शिशु कल्याण विभाग में काम करने वाले एक अधिकारी के हवाले से एक समाचार एजेंसी ने कहा है कि ये बहाना करना ठीक नहीं है कि कि बच्चा तब तक सेक्स के बारे में सçRय नहीं होता जब तक वो जवान नहीं हो जाता। इस तरह का नियम पूरी तरह से दमनकारी है।। कई सरकारी और गैर सरकारी सर्वे बताते हैं कि भारत में लोग 16 से पहले भी सेक्स का अनुभव हासिल कर लेते हैं।

43 फीसदी ने 18 से पहले सेक्स किया

2005-06 में किए गए तीसरे राष्ट्रीय परिवार सर्वे के मुताबिक 20 से 24 साल की आयु वर्ग की 43 फीसदी लड़कियों ने 18 साल से पहले ही सेक्स कर चुकी थीं। ग्रामीण इलाकों में ये प्रतिशत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि वहां शादियां पहले हो जाती हैं। भारत के ग्रामीण इलाकों में 47 प्रतिशत शादियां बाल विवाह होती हैं।


दुनिया में सेक्स की आयु सीमा

अलग-अलग देशों में सहमित से सेक्स की आयु सीमा औसतन 13 साल से लेकर 18 साल तक है। जहां ब्रिटेन, नॉर्वे और कनाडा में यह 16 साल है वहीं अमरीका में यह सीमा 16 से 18 साल के बीच है।


अमरीका में `क्लोज इन एज` का प्रावधान

अमरीका में सहमित से सेक्स की आयु सीमा के साथ क्लोज इन एज का प्रावधान भी है। इसका मतलब है कि जो किशोर 18 साल के आस पास हैं उनकी बीच सहमति से सेक्स को अपराध नहीं माना जाएगा।

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