राजेन्द्र राठौड़ को नहीं मिली राहत
जयुपर। दारिया मुठभेड़ प्रकरण में आरोपी भाजपा विधायक राजेन्द्र राठौड़ को बुधवार को कोर्ट से राहत नहीं मिली। जिला एवं सत्र न्यायालय ने राजेन्द्र राठौड़ की ओर से 309 के तहत दायर प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। कोर्ट के इस आदेश के बाद राठौड़ को दूसरे आरोपियों की तरह चार्ज बहस के लिए पेश होना होगा। चार्ज बहस के लिए तारीख 19 मई मुकर्रर की गई है।
कोर्ट के इस आदेश से राठौड़ को तगड़ा झटका लगा है। उनकी जेल से रिहा होने की उम्मीदें धूमिल हो गई है। मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि राजेन्द्र राठौड़ की न्यायिक अभिरक्षा को अवैध नहीं कहा जा सकता। राठौड़ के वकील एके जैन ने बताया कि राठौड़ को बिना किसी आदेश के न्यायिक हिरासत में नहीं रखा गया है इसलिए उनकी अभिरक्षा को अवैध अभिरक्षा नहीं कहा जा सकता।
जयुपर। दारिया मुठभेड़ प्रकरण में आरोपी भाजपा विधायक राजेन्द्र राठौड़ को बुधवार को कोर्ट से राहत नहीं मिली। जिला एवं सत्र न्यायालय ने राजेन्द्र राठौड़ की ओर से 309 के तहत दायर प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। कोर्ट के इस आदेश के बाद राठौड़ को दूसरे आरोपियों की तरह चार्ज बहस के लिए पेश होना होगा। चार्ज बहस के लिए तारीख 19 मई मुकर्रर की गई है।
कोर्ट के इस आदेश से राठौड़ को तगड़ा झटका लगा है। उनकी जेल से रिहा होने की उम्मीदें धूमिल हो गई है। मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि राजेन्द्र राठौड़ की न्यायिक अभिरक्षा को अवैध नहीं कहा जा सकता। राठौड़ के वकील एके जैन ने बताया कि राठौड़ को बिना किसी आदेश के न्यायिक हिरासत में नहीं रखा गया है इसलिए उनकी अभिरक्षा को अवैध अभिरक्षा नहीं कहा जा सकता।
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