गुरुवार, 17 मई 2012

गोपालगढ़ मामले में सीबीआई अधिकारी तलब

गोपालगढ़ मामले में सीबीआई अधिकारी तलब

जयपुर। हाईकोर्ट ने भरतपुर जिले के गोपालगढ़ मामले में 19 मई को सुबह 10.30 बजे सीबीआई के अधिकारी को केस डायरी के साथ हाजिर होने को कहा। साथ ही, सीबीआई पर इस मामले में भरतपुर के तत्कालीन कलक्टर कृष्ण कुणाल व तत्कालीन एसपी हिंगलाजदान को बचाने के आरोपों को कोर्ट ने गंभीरता से लिया। न्यायाधीश महेश चन्द्र ने शफी मोहम्मद की याचिका पर यह आदेश दिया।

बचाव में कहा
सीबीआई की ओर से वकील टीपी शर्मा ने कोर्ट से कहा, सीबीआई देश की जानी मानी जांच एजेंसी है, इस पर आमजन का विश्वास है। कोर्ट इसी विश्वसनीयता के कारण कई मामलों में जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश करता है।

गोपालगढ़ मामले की भी सीबीआई गहनता से जांच कर रही है और दिल्ली से इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। ऎसे में सीबीआई पर आरोप लगाना जायज नहीं। कोर्ट ने मामला गंभीर मानते हुए अधिवक्ता अशोक कुमार भार्गव व ब्रह्मानन्द सान्दू को सुनवाई के दौरान अदालत को सहयोग करने के लिए बुलाया, महाधिवक्ता जीएस बापना को भी बुलाया। बापना ने कहा कि सीबीआई सही जांच कर रही है, ऎसे आरोप तो एनआईए पर लगाए जा सकते हैं।

यह था आरोप
प्रार्थीपक्ष के वकील सज्जन राज सुराणा ने कहा, हिंसा में प्रार्थी के भाई की मौत हुई। सीबीआई मामले को गम्भीरता से नहीं ले रही है, नामजद अभियुक्तों से हथियार तक बरामद नहीं किए हैं और तत्कालीन कलक्टर कृष्ण कुणाल व एसपी हिंगलाजदान को बचाया जा रहा है। ऎसी स्थिति में जांच सीबीआई के बजाय एनआईए को सौंपी जाए।

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