अपहरण और बलात्कार के दो आरोपी बरी
बाड़मेर जिले की एक अदालत ने अपहरण और बलात्कार के एक मामले के दो आरोपियों को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया .बाड़मेर जिला मुख्यालय पर स्थित अतिरिक्त जिला एवम सत्र न्यायाधीस फास्ट ट्रेक ने ग्यारह अक्टूबर 2008 को आदुराम नामक व्यक्ति द्वारा अपनी भाजी के साथ हुई अपहरण और बलात्कार के मामले पर आज बड़ा फेसला सुनाया . परिवादी द्वारा पंजाब के रहने वाले कुलदीप सिंह और जस्सा राम पर उसकी भांजी के साथ अपहरण और बलात्कार का मामला दर्ज करवाया था . जिस पर गुढ़ामालानी पुलिस ने प्रकरण संख्या 158 /08 धरा संख्या 366 ,376 ,120 -13 ,366a के तहत मामला दर्ज क्र जाच शरू की . शिकायत करता द्वारा कहा गया था की आरोपियों द्वारा उसकी नाबालिक भांजी का अपहरण किया गया और फिर अलग अलग राज्यों में ले जाकर उसका बलात्कार किया गया . रिपोर्ट पर पुलिस ने पीडिता को गंगानगर से बरामद किया गया . जिसके बाद चले मानले में आज कोर्ट ने फेसला सुनाया जिसमे कोर्ट ने पीडिता को मेडिकल बोर्ड द्वारा करे जाच में बालिग पाया और उसके आरोपियों के साथ गुजरात , उतरप्रदेश , दिल्ह्ही , पंजाब सहित पांच राज्यों में कई दिनों तक साथ रहना साबित हुआ साथ ही इस दोरान उसके द्वारा किसी तरह का कोई विरोध दर्ज नही करवाया गया इसे में मामले में अपहरण और बलात्कार साबित नही होता . युवती द्वारा इन लोगो के साथ रजामंदी से जाना पाया गया . जिस पर कोर्ट ने दोनों आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुई बरी कर दिया . आरोपियों की तरफ से उनकी पेरवी वकील करनाराम चोधरी और शिकायतकर्ता के वकील कन्हेयालाल जैन ने की .
बाड़मेर जिले की एक अदालत ने अपहरण और बलात्कार के एक मामले के दो आरोपियों को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया .बाड़मेर जिला मुख्यालय पर स्थित अतिरिक्त जिला एवम सत्र न्यायाधीस फास्ट ट्रेक ने ग्यारह अक्टूबर 2008 को आदुराम नामक व्यक्ति द्वारा अपनी भाजी के साथ हुई अपहरण और बलात्कार के मामले पर आज बड़ा फेसला सुनाया . परिवादी द्वारा पंजाब के रहने वाले कुलदीप सिंह और जस्सा राम पर उसकी भांजी के साथ अपहरण और बलात्कार का मामला दर्ज करवाया था . जिस पर गुढ़ामालानी पुलिस ने प्रकरण संख्या 158 /08 धरा संख्या 366 ,376 ,120 -13 ,366a के तहत मामला दर्ज क्र जाच शरू की . शिकायत करता द्वारा कहा गया था की आरोपियों द्वारा उसकी नाबालिक भांजी का अपहरण किया गया और फिर अलग अलग राज्यों में ले जाकर उसका बलात्कार किया गया . रिपोर्ट पर पुलिस ने पीडिता को गंगानगर से बरामद किया गया . जिसके बाद चले मानले में आज कोर्ट ने फेसला सुनाया जिसमे कोर्ट ने पीडिता को मेडिकल बोर्ड द्वारा करे जाच में बालिग पाया और उसके आरोपियों के साथ गुजरात , उतरप्रदेश , दिल्ह्ही , पंजाब सहित पांच राज्यों में कई दिनों तक साथ रहना साबित हुआ साथ ही इस दोरान उसके द्वारा किसी तरह का कोई विरोध दर्ज नही करवाया गया इसे में मामले में अपहरण और बलात्कार साबित नही होता . युवती द्वारा इन लोगो के साथ रजामंदी से जाना पाया गया . जिस पर कोर्ट ने दोनों आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुई बरी कर दिया . आरोपियों की तरफ से उनकी पेरवी वकील करनाराम चोधरी और शिकायतकर्ता के वकील कन्हेयालाल जैन ने की .
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