नई दिल्ली. राजधानी में शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी हो गया है। ऐसा नहीं करने पर शादी करवाने वालों पर जुर्माना लगेगा। शादी के 60 दिन के भीतर शादी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऐसा न करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। वैसे सरकार इस रजिस्ट्रेशन को आसान भी करने जा रही है, ताकि शादी करने वालों के उपलब्ध न होने पर उनके परिजन यह रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। रजिस्ट्रेशन में गलत जानकारी देने पर सजा का भी प्रावधान है।
अगले हफ्ते शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र में इस बिल को पास कर दिया जाएगा इसके बाद राजधानी में शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पिछले साल अगस्त में दिल्ली विधानसभा में दिल्ली मैरिज रजिस्ट्रेशन बिल 2012 पारित किया था। जिस पर अंतिम मुहर लगाने के लिए उसे केंद्रीय गृह मंत्रालय में भेजा गया था। वहां से यह बिल पास होकर दिल्ली सरकार के पास आ चुका है। इस बिल को दिल्ली सरकार के कानून विभाग के पास भेज दिया गया है, ताकि उसे कानून का रूप दिया जा सके।
सूत्र बताते हैं कि सरकार ने इस बिल को मंत्रालय में भेजते वक्त कुछ कड़े प्रावधान किए थे, लेकिन मंत्रालय ने उसे आसान बनाने की सलाह दी। इसके बाद उसमें कुछ बदलाव किए गए। नए प्रावधान हैं कि नवविवाहितों की मौजूदगी के बिना भी उनकी शादी का रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। उनके परिजन उनकी लिखित मंजूरी से सरकार के कार्यालयों में रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। रजिस्ट्रेशन में गलत जानकारी देने पर तीन महीने की जेल हो सकती है। सरकार का मानना है कि शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किए जाने से महिलाओं व उनके बच्चों को अपना हक पाने में आसानी रहेगी।
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