सोमवार, 9 अप्रैल 2012

बाल विवाह करवाने वाले पंडितजी भी जाएंगे जेल

बाल विवाह करवाने वाले पंडितजी भी जाएंगे जेल



बाल विवाह निषेध अधिनियम में टेंट व्यवसायी व डेकोरेशन करने वाले भी दोषी माने जाएंगे



जैसलमेर
बाल विवाह में शामिल होने पर माता पिता के साथ कार्यक्रम संपन्न करवाने वाले पंडित समेत अन्य लोग दोषी होंगे। बाल विवाह पर पूरी तरह प्रतिबंध लागू करने के लिए सरकार ने सख्ती से निपटने का फैसला कर लिया है। इसके लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम में कुछ परिवर्तन किया गया है। गौरतलब है कि हर साल अक्षय तृतीया के अबूझ सावे पर बड़ी संख्या में बाल विवाह होते हैं।

प्रशासन व पुलिस की सख्ती के बावजूद साल दर साल कम उम्र में विवाह करने की इस कुप्रथा पर रोक नहीं लग सकी है। जिले के ग्रामीण इलाकों में हर साल काफी संख्या में बाल विवाह होते हैं। समस्या से निपटने के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम में परिवर्तन किया गया है। इसके तहत अब बाल विवाह में शामिल माता पिता के साथ अन्य लोग भी दोषी माने जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह रोकने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग तैयारियों में जुटा है। इसके तहत जिले भर में होने वाले शादी समारोह पर नजर रखी जाएगी। खासतौर पर आखातीज के दिन होने वाले विवाहों पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी।

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