जोधपुर.राजस्थान हाईकोर्ट में सोमवार को सीबीआई की ओर से भंवरी मामले में फरार चल रही आरोपी इंद्रा विश्नोई के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई है।
अदालत में सीबीआई के समक्ष पेश होने का वादा करने के बाद उसकी पालना नहीं करने पर दायर की गई इस याचिका को संभवतया 12 अप्रैल को सूचीबद्ध किया जाएगा।
सीबीआई के वकील पन्नेसिंह रातड़ी ने बताया कि इंद्रा विश्नोई की संपत्ति कुर्की मामलों में उसकी ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता मनोज गर्ग ने हाईकोर्ट में अंडरटेकिंग दे कर इंद्रा के उपस्थित होने का वादा किया था। इस पर हाईकोर्ट ने इंद्रा के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट के क्रियान्वयन पर भी रोक लगा दी थी।
निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होने के बाद वारंट पर से रोक भी हटा ली गई। पिछले सप्ताह सीबीआई की ओर से इंद्रा के खिलाफ एक याचिका भी दायर की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसे मामले में अवमानना याचिका ही कारगर है।
अदालत में सीबीआई के समक्ष पेश होने का वादा करने के बाद उसकी पालना नहीं करने पर दायर की गई इस याचिका को संभवतया 12 अप्रैल को सूचीबद्ध किया जाएगा।
सीबीआई के वकील पन्नेसिंह रातड़ी ने बताया कि इंद्रा विश्नोई की संपत्ति कुर्की मामलों में उसकी ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता मनोज गर्ग ने हाईकोर्ट में अंडरटेकिंग दे कर इंद्रा के उपस्थित होने का वादा किया था। इस पर हाईकोर्ट ने इंद्रा के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट के क्रियान्वयन पर भी रोक लगा दी थी।
निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होने के बाद वारंट पर से रोक भी हटा ली गई। पिछले सप्ताह सीबीआई की ओर से इंद्रा के खिलाफ एक याचिका भी दायर की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसे मामले में अवमानना याचिका ही कारगर है।
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