कार्ड पर छापनी होगी वर-वधू की जन्मतिथि
भरतपुर। शादी में वर-वधू की उम्र छिपाना अब आसान नहीं होगा। शादी के कार्ड पर अब उनकी जन्मतिथि भी छपवानी होगी। कार्ड पर "बाल विवाह अपराध है" व "विवाह के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष व लड़के की आयु 21 वर्ष अनिवार्य है" भी छपवाना होगा। ये आदेश गुरूवार को भरतपुर के जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने दिए। ये आदेश तत्काल प्रभाव से दो माह के लिए प्रभावी रहेगा।
आदेश का उल्लंघन किया तो प्रिंटिंग प्रेस पर कार्रवाई
जिले में प्रिंटिंग प्रेस मालिकों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रिंटिंग प्रेस मालिक को कार्ड पर वर-वधू की जन्म तिथि अंकित करनी होगी। इसके लिए उन्हें जन्मतिथि का प्रमाण भी लेना होगा। इसकी अवहेलना भा.द.सं. के तहत दण्डनीय अपराध है। इसके तहत गिरफ्तारी, छह माह की सजा, एक हजार रूपए के जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही प्रिंटिंग प्रेस को बंद करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।
आखातीज पर बाल विवाह रोकने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें सभी का सहयोग जरूरी है। इसके लिए आवश्यक आदेश जारी किए हैं।
गौरव गोयल, जिला कलक्टर, भरतपुर
भरतपुर। शादी में वर-वधू की उम्र छिपाना अब आसान नहीं होगा। शादी के कार्ड पर अब उनकी जन्मतिथि भी छपवानी होगी। कार्ड पर "बाल विवाह अपराध है" व "विवाह के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष व लड़के की आयु 21 वर्ष अनिवार्य है" भी छपवाना होगा। ये आदेश गुरूवार को भरतपुर के जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने दिए। ये आदेश तत्काल प्रभाव से दो माह के लिए प्रभावी रहेगा।
आदेश का उल्लंघन किया तो प्रिंटिंग प्रेस पर कार्रवाई
जिले में प्रिंटिंग प्रेस मालिकों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रिंटिंग प्रेस मालिक को कार्ड पर वर-वधू की जन्म तिथि अंकित करनी होगी। इसके लिए उन्हें जन्मतिथि का प्रमाण भी लेना होगा। इसकी अवहेलना भा.द.सं. के तहत दण्डनीय अपराध है। इसके तहत गिरफ्तारी, छह माह की सजा, एक हजार रूपए के जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही प्रिंटिंग प्रेस को बंद करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।
आखातीज पर बाल विवाह रोकने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें सभी का सहयोग जरूरी है। इसके लिए आवश्यक आदेश जारी किए हैं।
गौरव गोयल, जिला कलक्टर, भरतपुर
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