होली पर कानून व्यवस्था
के लिए निशोधाज्ञा
बाडमेर, 2 मार्च। जिला मजिस्ट्रेट डॉ. वीणा प्रधान ने होली व धुलण्डी के त्यौहार एवं जिले में महाविद्यालयों एवं विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रछात्राओं की परीक्षाओं के मद्दे नजर साम्प्रदायिक सद्भावना तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए दण्ड प्रकि्रया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रावधानों एवं प्रतिबन्धों को लागू किया है।
आदोानुसार किसी भी सम्प्रदाय का कोई भी व्यक्ति ऐसे ऑडियो कैसेट्स आदि नहीं चलायेगा और न ही ऐसे नारे लगायेगा जिससे अन्य सम्प्रदाय या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुचती हो। कोई भी व्यक्ति रंग इस तरह से नहीं खलेंगे जिससे किसी दूसरे सम्प्रदाय की धार्मिक भावना को ठेस पहुचती हो एवं किसी धार्मिक स्थान, दुकान पर रंग, गुलाल, गुब्बारे आदि नहीं फेकेंगे और न ही किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे। रंग भरे गुब्बारे, घातक रसायन, धूल, कीचड, ऑयल पेन्ट आदि का उपयोग नहीं करेंगे एवं रंग खेलने के लिए अनिच्छुक व्यक्ति को न तो रंग लगायेंगे एवं न ही उन पर रंग फेंकेगे।
कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के आग्नेय भास्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, राइफल, बन्दूक एवं एम.एन. गन आदि तथा तेज धारदार हथियार, लाठी, स्टीक इत्यादि साथ लेकर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं घूमेगा एवं न ही सार्वजनिक स्थानों पर प्रदार्न करेगा। इसी तरह कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा न ही किसी को सेवन करवायेगा तथा अधिकृत विक्रेताओं को छोडकर कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के कारण छोडकर किसी अन्य उपयोग हेतु सार्वजनिक स्थलों मे से मदिरा आवागमन नहीं करेगा।
उक्त आदो 10 मार्च को रात्रि 12 बजे तक प्रभारी रहेगा। यह आदो समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिस, सीमा सुरक्षा बल एवं अन्य एजेन्सियों के अधिकारियों/ कर्मचारियों पर जो कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम एवं व्यवस्था की डयूटी के लिए उक्त क्षेत्र में उक्त समय के लिये तैनाती पर नियुक्त किये गए है, पर प्रभावी नहीं होगा।
क्षेत्रवार मजिस्ट्रेट नियुक्त
जिला मजिस्ट्रेट डॉ. वीणा प्रधान ने एक आदेश जारी कर 7 मार्च को होलिका दहन, 8 को धुलण्डी, 14 को भाीतला सप्तमी तथा 24 मार्च को चेटीचण्ड के पर्वो के आयोजन के मध्यनजर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए दण्ड प्रकि्रया संहिता की धारा 22 के तहत क्षेत्रवार मजिस्ट्रेट नियुक्त किये है।
जिला मजिस्ट्रेट डॉ. प्रधान द्वारा जारी आदेशानुसार उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाडमेर को पुलिस थाना कोतवाली क्षेत्र बाडमेर, उपखण्ड मजिस्ट्रेट बालोतरा को कस्बा बालोतरा, उपखण्ड मजिस्ट्रेट शिव को तहसील क्षेत्र शिव, उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिवाना को तहसील क्षेत्र सिवाना, उपखण्ड मजिस्ट्रेट रामसर को तहसील क्षेत्र रामसर , उपखण्ड मजिस्ट्रेट चौहटन को तहसील चौहटन क्षेत्र तथा उपखण्ड मजिस्ट्रेट बायतु को तहसील क्षेत्र बायतु के लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार तहसील क्षेत्र बाडमेर, पचपदरा, एवं गुडामालानी के लिए संबंधित तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। उक्त मजिस्ट्रेट्््स को निर्देश दिये गये है कि वे त्यौहारों के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने की पालना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट अपने उपखण्ड की शांति व्यवस्था एवं निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
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अल्पसंख्यक मामलात मंत्री
खान आज देताणी आएगें
बाडमेर, 2 मार्च। अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ राज्यमंत्री अमीन खां भानिवार को देताणी आएगें।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अल्पसंख्यक मामलात राज्यमंत्री खान भानिवार को प्रातः 8.00 बजे जयपुर से प्रस्थान कर सायं 6.30 बजे देताणी पहुंचेगे तथा रात्रि विश्राम देताणी में करेंगे। वे रविवार को प्रातः 10.00 बजे देताणी से प्रस्थान कर प्रातः 11.00 बजे ताम्बलियार जाएगें। जहां वे ग्राम पंचायत मुख्यालय पर लोगों से जन सम्पर्क कर उनके अभाव अभियोग सुनेंगे। इसके पचात वे ताम्बलियार से दोपहर 12.30 बजे जयपुर के लिए प्रस्थान कर जाएगें।
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विला और कल्याणपुर में बनेगी नई बिल्डिंग
दोनों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए राज्य सरकार ने दी एक करोड़ की स्वीकृति
बाडमेर। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अजमल हुसैन के प्रयासों के चलते बाडमेर और बालोतरा खण्ड में जल्दी ही दो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की नई बिल्डिंग बनेगी। राज्य सरकार ने इसके लिए प्रासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति जारी कर दी है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के तहत बनने वाली इन बिल्डिंगों के लिए सरकार द्वारा एक करोड़ रूपए की स्वीकृति जारी की गई है। जिला आईईसी समन्वयक विनोद बिश्नोई ने बताया कि उक्त राशि में से 40 लाख रूपए बालोतरा खण्ड की कल्याणपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और बाडमेर खण्ड की विशाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 60 लाख रूपए स्वीकृत किए गए हैं।
सीएमएचओ डॉ. हुसैन के मुताबिक विभाग द्वारा इन सीएचसी पर एक ओपीडी, एक ओटी, लेबर रूम, लैब, 30 बैड का वार्ड, टीकाकरण कक्ष, नर्सिंग स्टाफ रूम, स्टाफ रूम, कंप्यूटर रूम, टॉयलेट और एक्सरे रूम आदि बनाया जाना प्रस्तावित है। वहीं बिजली एवं पानी की भी सुचारू व्यवस्था की जाएगी। उल्लेखनीय है कि विशाला में फिलहाल पीएचसी की पुरानी बिल्डिंग में ही स्वास्थ्य गतिविधियां चलाई जा रही है, जिस कारण विभागीय कर्मियों सहित आमजन को परेशानी हो रही है। इन्हीं परेशानियों के मद्देजनर राज्य सरकार ने उक्त सीएचसी के लिए नई बिल्डिंग की स्वीकृति प्रदान की। वहीं कल्याणपुर में भी पुरानी बिल्डिंग के हालात सुधारे जाएंगे और नई बिल्डिंग भी तैयार की जाएगी।
दूसरे दिन रही कार्रवाई जारी
धोरीमन्ना में विभागीय कार्रवाई से मचा हड़कंप
बाडमेर। होली के त्यौहार पर राज्य सरकार के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे अभियान की गतिविधियां दूसरे दिन भी जारी रही। विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों का अमला दूसरे दिन धोरीमन्ना पहुंचा और खाद्य सामग्री विक्रेता संस्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान आरसीएचओ डॉ. एमएल मौर्य, खाद्य सुरक्षा अधिकारी भूराराम गोदारा व स्वास्थ्य निरीक्षक देवीलाल और पुलिस अधिकारी मौजूद थे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अजमल हुसैन ने बताया कि कार्रवाई की भनक लगते ही कई दुकाने बंद हो गई। हालांकि पुलिस के सहयोग से दो दुकानों से खाद्य सामग्री के नमूने लिए गए। उन्होंने बताया कि विभागीय टीम ने मै. विनायक किरायणा स्टोर और मै. रतन किरयाणा स्टोर से मिर्च एवं सोयाबीन तेल के नमूने लिए। नमूनों की जांच कर प्रयोगशाला में भिजवाया गया है तथा इनकी रिपोर्ट भी निदेशालय में भिजवा दी गई है। सीएमएचओ डॉ. हुसैन के मुताबिक एक दूध डेयरी पर भी विभागीय टीम पहुंची, लेकिन डेयरी संचालक डेयरी बंद कर भाग गया। टीम ने सनावड़ा एवं बाछड़ाउ गांव में भी दुकानों का निरीक्षण किया और दुकानदारों को लाइसेंस बनाने की नसीहत दी। सीएमएचओ डॉ. हुसैन ने व्यापारियों से अपील की है कि वे मिलावटी सामग्री का बेचान न करें और शीघ्रातिशीघ्र लाइसेंस बनवा लें ताकि अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। इसी तरह उन्होंने आमजन से अपील की है कि यदि कहीं भी उन्हें मिलावटी या दूषित खाद्य सामग्री बिकती हुई मिलती है तो इसकी शिकायत विभाग को करें ताकि प्रभावी कार्रवाई की जा सके।
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