करंट की चपेट में आने से युवक की मौत
जैसलमेर देवीकोट के पास भेड़ बकरियां चरा रहे एक युवक को जमीन पर गिरे बिजली तार से करंट लगने पर उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक के भाई समू खां ने बताया कि रविवार सुबह 11 बजे हसन खां पुत्र गामू खां निवासी जिंदे की ढाणी देवीकोट के पास भेड़ बकरियां चरा रहा था। वहां 11 केवी की बिजली की तार जमीन पर गिरी हुई थी जिसकी चपेट में आने से हसन की मौके पर ही मौत हो गई। उसने बताया कि इस संबंध में पुलिस में मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया है।
होली पर धारा 144 लागू
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने लागूृ किए प्रतिबंध
जैसलमेर कलेक्टर एवं जिला मजिस्टे्रट एम.पी.स्वामी ने होली व घुलंडी के त्योहार पर जैसलमेर जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में साम्प्रदायिक सद्भावना तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रावधानों एवं प्रतिबंधों को लागू किया है।
जिला मजिस्ट्रेट स्वामी द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार किसी भी सम्प्रदाय का कोई भी व्यक्ति ऐसे ऑडियो कैसेट्स आदि नहीं चलाएगा और न ही ऐसे नारे लगाएगा जिससे अन्य सम्प्रदाय या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचती हो। कोई भी व्यक्ति रंग इस तरह से नहीं खेलेंगे जिससे किसी दूसरे सम्प्रदाय की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती हो एवं किसी धार्मिक स्थान, दुकान पर रंग, गुलाल, गुब्बारे आदि नहीं फेकेंगे और न ही किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे। रंग भरे गुब्बारे, घातक रसायन, धूल, कीचड़, ऑयल पेंट आदि का उपयोग नहीं करेंंगे एवं रंग खेलने के लिए अनिच्छुक व्यक्ति को न तो रंग लगाएंगे एवं न ही उन पर रंग फेकेंगे।
आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति जैसलमेर की सीमा के भीतर अपने पास विस्फोटक पदार्थ , किसी प्रकार के आग्नेय शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, राइफल, बन्दूक एवं एम.एन. गन आदि अन्य हथियार जैसे गन्डासा, फरसा, तलवार, भाला, कृपाल, चाकू -छूरी, बरछी, गुप्ती, खाखरी, अलम कटार, धारिया ,बगनक जो किसी धातु से शस्त्र के रुप में बना हो एवं तेज धारदार हथियार, लाठी, स्टीक इत्यादि साथ लेकर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं घूमेगा एवं न ही सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन करेंगे। इसी तरह कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा न ही किसी को सेवन करवाएगा तथा अधिकृत विक्रेताओं को छोड़कर कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के कारण अथवा किसी अन्य उपयोग के लिए सार्वजनिक स्थलों से मदिरा आवागमन नहीं करेगा।
फतेहगढ़ में सीएलजी की बैठक
फतेहगढ़उपखण्ड मुख्यालय स्थित अस्थाई पुलिस चौकी में सोमवार को सीएलजी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अतिरिक्त पुलिस उप अधीक्षक प्रशिक्षु सुनिल के पंवार तथा सांगड़ थानाधिकारी ओमप्रकाश गोदारा सहित ग्रामीणों ने भाग लिया।
बैठक में पंवार ने ग्रामीणों एवं सीएलजी सदस्यों से कहा कि होली का त्यौहार सभी जातियों के लोग शांति पूर्वक भाईचारे के साथ मनाए। ग्रामीणों ने क्षेत्र में बढ़ती चोरियों के कारण बाजार तथा राजीव गांधी सेवा केन्द्र में पहरेदार नियुक्त करने, रात्रि गश्त में कानिस्टेबल की नियुक्ति करने, टैक्सी स्टैंड का स्थान निर्धारित कर वाहनों को व्यवस्थित खड़ा करने की मांग रखी। पंवार ने संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी रखने तथा क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने की ग्रामीणों से अपील की। मिटिंग में सदस्यों ने भी सुझाव प्रस्तुत किए। बैठक में पूर्व सरपंच चंगेज खान, वैद गजेन्द्र प्रसाद, चौकी प्रभारी नीम्बसिंह, अमोलखदास ओझा, नागोदर खान, बालाराम, किशनाराम, माणकाराम, चंदनाराम, अब्दुलखान सहित ग्रामीण उपस्थित थे।
चोरी हुई बोलेरो बरामद
जैसलमेर नाचना क्षेत्र से रविवार की रात्रि में चोरी हुई बोलेरो को पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सोमवार दोपहर में बरामद कर लिया। पुलिस के अनुसार रविवार को भगवानसिंह पुत्र कानसिंह राजपुरोहित ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी सफेद रंग की बोलेरो एसएलएक्स आरजे- 5 यूए 986 रात्रि में घर से आगे से गायब हो गई। रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर थानाधिकारी गौतम डोटासरा ने मय जाब्ता गाड़ी तलाश शुरू कर दी। इस दौरान उन्हें सत्याया सरहद पर लावारिश हालत में बोलेरो मिल गई जिसे कब्जे में लेकर चोरों की तलाश शुरू कर दी गई है।
सीमा से सटे गांवों में रात्रि प्रवेश पर प्रतिबंध
जैसलमेर त्न जिले से लगने वाली भारत-पाक सीमा पर तस्करी ,घुसपैठियों तथा असामाजिक तत्वों के अवैध प्रवेश एवं अन्य अवांछनीय गतिविधियों की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्टे्रेट एम.पी.स्वामी ने सीमा के पास लगती हुई पांच किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले निवासियों एवं उस क्षेत्र में प्रवेश तथा विचरण करने वाले व्यक्तियों के लिए पाबंदी लगाई है।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह पाबंदी तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है तथा 3 मई , 2012 तक रहेगी। इसके अंतर्गत इन निर्धारित क्षेत्रों में प्रवेश व विचरण 6 बजे से सुबह 7 बजे तक सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना प्रतिबंध रहेगा।आदेश के अनुसार जैसलमेर एवं पोकरण तहसील के ग्राम किशनगढ़, तनोट , साधेवाला , घोटारू , लौंगेवाला , गणेशिया , लंगतला , रतड़ाऊ ,लीलोई , कारटा , खारीया , शेखर , कोठ , जामराऊ ,खुईयाला उर्फ खुडजनवाली ,जाजीया , खारा , मंूंगर , सोम, रोहिड़ेावाला, लौहार , आसूदा , धौरोई , बिछड़ा , मीठड़ाऊ , किरड़वाली , जीयाऊ , केरला , बगनाऊ , बसना, बिरयारी, मीठीखुई, भुग, मूरार, धनाना, लूणार, पोछीना, करड़ा, गोधूवाला, भूटोवाला, अकनवाली, दातावानी , झालरिया, नीचूवाली, बुईली(सरकारी), बाहला, भारेवाला, दादुड़ावाला, मोहरोवाला, मालासर, याजलार , रायचन्दवाली तथा कुरीया बैरी सम्मिलित है।
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