सीबीआई और सेंट्रल फोरेंसिक लेबोरेट्री (सीएफएसएल) के विशेषज्ञों ने गुरुवार को भंवरी की मौत से जुड़े सबूत जुटाए। सीएफएसएल की टीम गुरुवार सुबह जोधपुर पहुंची और सीबीआई अफसरों के साथ सीधे फलौदी व लोहावट के बीच स्थित जालोड़ा गांव चली गई। उन्होंने यहां नहर के पानी और मुरड़ के गड्ढे से सैंपल लिए। इसी गड्ढे में भंवरी को दबाए जाने की आशंका है। नहर से निकली मिट्टी में हड्डियों जैसे टुकड़े मिले। इन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। हालांकि सीबीआई ने इसकी पुष्टि नहीं की है। गड्ढे की दीवारों में राख और बाल तलाशने के लिए भी कई सैंपल लिए।
नहर में तलाशी के लिए बुधवार को ही पानी रोकने के लिए कह दिया गया था, मगर गुरुवार दोपहर तक महज 2 फीट पानी ही कम हो पाया। नहर में शाम तक लगभग 5 फीट पानी बह रहा था। इस बीच, सीबीआई डायरेक्टर एपी सिंह, एडिशनल डायरेक्टर सलीम अली और ज्वाइंट डाइरेक्टर आरपी अग्रवाल भी दिल्ली से जोधपुर पहुंचे और जांच अधिकारियों से पूरे केस पर चर्चा कर फाइनल चार्जशीट के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। वे शाम करीब चार बजे दिल्ली प्रस्थान कर गए।
विशनाराम व कैलाश 16 तक रिमांड पर
भंवरी को ठिकाने लगाने वाली दूसरी गैंग के सरगना विशनाराम विश्नोई को महाराष्ट्र पुलिस गुरुवार दोपहर पुणे से जोधपुर ले आई। दोपहर बाद विशनाराम और उसके साथी कैलाश जाखड़ को अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (सीबीआई) कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई ने कहा कि विशनाराम और कैलाश पर भंवरी को ठिकाने पर लगाने का आरोप है, उसे मौका तस्दीक कराने के लिए रिमांड की जरूरत है। इस पर कोर्ट ने दोनों को 16 जनवरी तक रिमांड पर भेज दिया। इसके बाद सीबीआई उन्हें लाल सागर स्थित ऑफिस ले गई जहां उनसे पूछताछ की गई।
सहीराम व मदेरणा आज कोर्ट में पेश होंगे
भंवरी मामले में रिमांड पर चल रहे सहीराम को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसे न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की संभावना है। पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा और परसराम विश्नोई को भी शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। वे 6 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में हैं। उनकी हिरासत बढ़वाई जा सकती है।
इंद्रा की जमानत पर सुनवाई आज
भंवरी मामले में वांछित और लूणी से विधायक मलखानसिंह विश्नोई की बहन इंद्रा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई शुक्रवार तक टल गई। विशेष अदालत (एससी-एसटी मामलात) में बुधवार को इंद्रा की ओर से अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी। इस मामले में कोर्ट ने केस डायरी मांगी है। अदालत में केस डायरी तलब की गई थी। सीबीआई की ओर से अदालत में कहा गया कि चूंकि गिरफ्तार आरोपी विशनाराम को सीबीआई अदालत में पेश किया जाना है इसलिए डायरी उस अदालत में पेश करनी है। अब इस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी।
हथकड़ियां लगाने के बाद मांगी इजाजत
सीबीआई आरोपी विशनाराम, कैलाश जाखड़ और ओमप्रकाश को हथकड़ी पहना कर ही कोर्ट लाई। ओमप्रकाश को पहले भी हथकड़ी लगा कर ही मौका तस्दीक कराने ले जाया जाता रहा है, मगर कोर्ट के भीतर ले जाने पर विशनाराम व कैलाश की हथकड़ी खोल दी गई और उन्हें हथकड़ी लगाने की इजाजत देने का प्रार्थना पत्र पेश कर दिया। सीबीआई का कहना था कि तीनों कुख्यात आरोपी हैं और उन पर सरकार ने इनाम घोषित कर रखा है। अनुसंधान के लिए उन्हें बाहर ले जाना पड़ेगा, इसलिए हथकड़ी लगाने की इजाजत दी जाए। कोर्ट इस पर शुक्रवार को आदेश सुनाएगी।
वॉइस सैंपल मामले की सुनवाई 11 तक टली
जेल में बंद आरोपियों व सोहनलाल विश्नोई व शहाबुद्दीन के वॉइस सैंपल लेने बाबत सीबीआई कोर्ट द्वारा दी गई अनुमति के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर अपील की सुनवाई 11 जनवरी तक टल गई है। न्यायाधीश संगीत लोढ़ा ने आरोपियों की ओर से दायर अपील के तहत हाईकोर्ट की ओर से दिए गए रोक के आदेश को अगली सुनवाई तक बढ़ा दिया है।
अशोक का गिरफ्तारी वॉरंट मांगा
सीबीआई ने गुरुवार को विशनाराम के साथी अशोक का गिरफ्तारी वॉरंट जारी करने की अर्जी लगाई है। अशोक और शहाबुद्दीन ने ही नेवरा रोड पर भंवरी को सोहनलाल की बोलेरो से विशनाराम की स्कॉर्पियो में शिफ्ट किया था। वह अब तक फरार है।
बलदेव की जेल से रिपोर्ट मंगवाई
जेल में बंद शहाबुद्दीन के साथी बलदेव पर सरकारी गवाह बनने का दबाव बनाने की अर्जी पर कोर्ट ने जेल से रिपोर्ट मंगवाई है। बलदेव के वकील प्रदीप चौधरी ने कोर्ट में कहा कि सीबीआई बार-बार बिना इजाजत जेल में जाकर बलदेव को गवाह बनने के लिए प्रलोभन दे रही है और धमका रही है।
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