शुक्रवार, 2 दिसंबर 2011

पत्नि को नहीं दिया सेक्स का सुख, अब देना पड़ेगा मुआवजा

फ्रांस की अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी असंतुष्ट पूर्व पत्नि को 10,000 यूरो भुगतान करने का आदेश दिया है। व्यक्ति को, अपनी पत्नि के प्रति वैवाहिक ज़िम्मेदारियां पूरी न कर पाने का दोषी पाया गया है।



इस दंपति की शादी वर्ष 1986 में हुई थी और इनके दो बच्चे भी हैं। इनका जनवरी 2009 में तलाक भी हो गया था।



51 वर्षीय पत्नि ने अपने पति पर आरोप लगाया है कि वह उसने शादीशुदा जीवन में उसकी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने में लापरवाही की है और उसके साथ ढ़ंग से सेक्स नहीं किया।



इस मामले में पति की ओर से दलील दी गई थी कि लंबे वर्किंग ऑवर और शारीरिक बीमारियों के कारण वह पत्नि की शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने में अक्षम रहा।



अदालत ने फैसला सुनाया कि कहीं भी यह प्रमाणित नहीं हुआ है कि उसे किसी तरह की शारीरिक अक्षमता थी, इसलिए उसे सज़ा के तौर पर अपनी पत्नि को 10,000 यूरो का मुआवजा देना होगा।

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