सिणधरी विकास अधिकारी की वेतनवृद्वि रोकी
महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत एमआईएस फीडिंग में लापरवाही बरतने एवं श्रमिकों को निर्धारित समय पर भुगतान नहीं करने पर जिला कार्यक्रम समन्वयक ने किए वेतन वृद्वि रोकने के आदो।
बाड़मेर, 28 दिसंबर। जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक ने राजस्थान सिविल सेवाऐं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम,1958 के नियम 17 के तहत प्रदत ाक्तियों का प्रयोग करते हुए सिणधरी पंचायत समिति के कार्यक्रम अधिकारी बृजो श्रीवास्तव की एक वेतनवृद्वि असंग्रहित प्रभाव से रोकने के आदो जारी किए है।
जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर डा.वीणा प्रधान ने बताया कि सिणधरी पंचायत समिति के विकास अधिकारी श्रीवास्तव को 25 जुलाई 2011 को राजस्थान सिविल सेवाऐं (वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील ) नियम,1958 के नियम 17 के तहत आरोप पत्र दिया गया था। इसके तहत श्रीवास्तव पर महात्मा गांधी राश्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत वशर 201011 मे तथा चालू वशर 201112 मे व्यय राि को ऑनलाइन एमआइएस सिस्टम पर दर्ज करने मे असफल रहने का आरोप था। इसकी वजह से बाड़मेर जिले का व्यय प्रतित कम दृष्टिगत होने के साथ अनुदान राि जारी कराने में कठिनाई हुई। कार्यक्रम अधिकारी महात्मा गांधी राश्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत नियोजित श्रमिकों को मजदूरी पखवाड़ा समाप्त हो जाने के बाद निर्धारित 15 दिन मे मजदूरी भुगतान कराने में भी असफल रहे। इसकी वजह से महात्मा गांधी राश्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून एवं ऑपरोनल गाइडलाईन का उल्लंघन हुआ।
डा.प्रधान ने बताया कि विकास अधिकारी को उक्त आरोप पत्र के प्रत्युतर प्रस्तुत करने के लिए दो मर्तबा स्मरण पत्र दिए गए। इसके बावजूद आरोपी अधिकारी ने अपने बचाव मे किसी प्रकार का लिखित अथवा मौखिक जवाब प्रस्तुत नही किया। इस प्रकरण में नैसर्गिक न्याय के सहज सिद्घान्तों को ध्यान में रखते हुए आरोपी अधिकारी बृजो श्रीवास्तव को 24 नवंबर को व्यक्तिगत सुनवाई का अन्तिम अवसर प्रदान किया गया। जिला कार्यक्रम समन्वयक ने आरोपी अधिकारी के लिखित तथा मौखिक पक्ष को व्यक्तिः सुना। जिला कलेक्टर के मुताबिक आरोपी अधिकारी के जवाब, इस संबंध में जिला स्तरीय एमआइएस मैनेजर महात्मा गांधी योजना की तकनीकी रिपोर्ट ,गत वर्ष 201011 के साथ चालू वर्ष 201112 मे भी प्रगति के संबंध में अभी भी पिछड़ा होना तथा परिस्थितियों के अवलोकन एवं मनन करने के पाया गया कि आरोपी अधिकारी की लापरवाही रही है तथा वे इसके लिए दोषी हैं। दोनों आरोप सिद्व होने के बाद सिणधरी पंचायत समिति के कार्यक्रम अधिकारी की एक वेतन वृद्वि असंग्रहित प्रभाव से रोकने के आदो जारी किए गए है।
नरेगा के तहत स्कूलों एवं आंगनबाड़ी में बन सकेंगे शौचालय
बाड़मेर, 28 दिसंबर। महात्मा गांधी नरेगा के संपूर्ण स्वच्छता योजना के कन्वर्जेंस के लिए जारी दिशानिर्देशों के अनुसार स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों पर शौचालय निर्माण के लिए श्रम मद की राशि उपलब्ध कराई जा सकेगी।
जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर डा.वीणा प्रधान ने बताया कि निर्बन्ध योजना एवं वित विभाग के दिनिर्दों के अनुसार राजकीय िक्षण संस्थानों में भाौचालयों की व्यवस्था अनुमत कार्य है। महात्मा गांधी नरेगा योजना का संपूर्ण स्वच्छता योजना के साथ कन्वर्जेंस के लिए जारी दिनिर्दों के अनुसार स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में शौचालय निर्माण के लिए श्रम मद की राि उपलब्ध कराई जा सकती है। जिला कलेक्टर के मुताबिक विद्यालयों में स्वच्छता सुविधाओं के निर्माण के लिए 13 वें वित आयोग, निर्बन्ध योजना एवं नरेगा योजनान्तर्गत राि उपलब्ध कराई जा सकती है।
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