एक्शन प्लान में चयनित 03 लपको के विरूद्ध कार्यवाही कर गिरफतार किया
पर्यटक सुरक्षा दल बूथ के उद्घाटन के बाद पर्यटको ने ली राहत सांस वापिस जाते वक्त बूथ पर लगे पुलिस कर्मियों को देते है धन्यवाद
जैसलमेर जिला पुलिस अधीक्षक ममता विनोई ने बताया कि जैसलमेर शहर में चलाये जा रहे ॔॔अतिथि देवो भव॔॔ अभियान एवं एक्शन प्लान में चयनित अनिल शर्मा पुत्र चैनसुख नि0 फलोदी, अस्करखॉ पुत्र अमीनखॉ मुसलमान नि0 छत्रैल एवं लूणेखॉ पुत्र अलीखॉ मुसलमान निवासी छत्रैल को रेल्वे स्टेशन एवं रेल्वे स्टेशन रोड एनएच 15 पर देशी पर्यटको को अपनी होटलो में ले जाने के लिए परेशान करते हुवे पाये जाने पर अलगअलग जगहो से श्री शैतानसिंह सउनि प्रभारी पर्यटक सुरक्षा दल मय श्री नरेश कुमार हैड कानि0 श्री कमालखॉ कानि0 एवं महेन्द्र कुमार कानि0 द्वारा धारा 13 (2) राजस्थान पर्यटक अधिनियम 2010 तहत गिरफतार किया गया।
धारा 13 (2) राजस्थान पर्यटक अधिनियम 2010 के तहत आज दिन तक 07 इस्तगासे 09 लपको के विरूद्ध कार्यवाही की गई हैं। एक्शन प्लान में तीनों लपके चयनित होने के कारण उनके विरूद्ध कि गई कार्यवाही पर्यटक सुरक्षा दल की आज दिन तक बडी कार्यवाही है।
पर्यटक बूथ लगने से पर्यटको में भय दूर हुआ है व लपका तत्वों में सिरदर्द बन चुका हैं। इससे 75 प्रतिशत लपकागिरी की वारदातो में कमी आई है। अब पर्यटक अपनी पसंद की होटल/रेस्टोरेन्ट में जाकर खुशी जाहीर करते है व पुलिस प्रशासन के इस कदम की सराहना करते नहीं थकते तथा वापसी के दौरान बूथ पर लगे पुलिस कर्मियों को धन्यवाद देकर जाते है। जिससे जिला पुलिस की छवि उच्चस्तर की बनी हुई है।
’ अतिथि देवो भव॔॔के तहत पर्यटको को परेशान एवं उनके साथ छिनाछपटी करने वाले लपको के विरूद्ध चलाये रहे अभियान के तहत शहर के स्वर्णनगरी चौराहे पर पर्यटक सुरक्षा दल के बूथ का उद्घाटन मन पुलिस अधीक्षक द्वारा किया गया जिससे बाडमेर एवं जैसलमेर रोडों पर काफी हद तक लपको की लपकागिरी पर रोक लगाने में काम्याबी हासील हुई है। लेकिन लपको द्वारा स्वर्णनगरी चौराहे के बाद वही लपकागिरी करने पर प्रभारी पर्यटक सुरक्षा को शहर में गस्त करने के निर्देश दिये गये थे, जिस पर आज दिनांक 1911-2011 को पर्यटक सुरक्षा दल द्वारा दौराने गस्त एक लपके को गडीसर चौराहे पर पर्यटको को परेशान कर उनके साथ जबदस्ती कर अपनी होटल में ले जाने का प्रयास करते हुऐ पाये जाने पर पर्यटक सुरक्षा दल के प्रभारी श्री शैतानसिंह सउनि मय जाब्ता कमालखॉ कानि, महेन्द्र कुमार कानि एवं जसवंतसिंह कानि. ड्रा0 के द्वारा अपनी गाडी से उक्त लपके का पिछा कर उसे एसबीआई बैंक के पास जाकर पकड लिया। जिसने अपना नाम माणकाराम पुत्र जेताराम जाति राणाराजपुत निवासी पिथला बताया को धारा 13 (2) पर्यटक अधिनियम 2010 के तहत गिरफतार कर न्यायालय में पेश किया गया तथा उसके कब्जा से मोटरसाईकिल संख्या आरजे 15 एसए 7976 को जब्त कर एमवी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई ।
पुलिस द्वारा पर्यटको की सुरक्षा के लिए उठाये जा रहे कदमो से पर्यटक व्यवसाय से जुडे लोग काफी खुश हैं तथा वह भी पुलिस की होसला अफजाई के लिए बचड कर सहयोग दे रहे।
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