गुरुवार, 1 दिसंबर 2011

बाडमेर....आज की ताजा खबर ... 01 दिसम्बर


परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत लक्ष्य अर्जित करने के निर्दो 




बाडमेर, 01 दिसम्बर। जिला कलेक्टर डॉ. वीणा प्रधान ने परिवार कल्याण के तहत जिले को आवंटित लक्ष्यों के विरूद्ध भात प्रतित उपलब्धि अर्जित करने के निर्दो दिए है। वह गुरूवार को जिले के विभिन्न विभागों को आवंटित लक्ष्यों एवं उसके विरूद्ध अर्जित उपलब्धियों के संबंध में कार्ययोजना पर चर्चा कर रही थी। 
इस अवसर पर डॉ. प्रधान ने कहा कि परिवार कल्याण कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण राश्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसमें सभी की भागीदारी आवयक है। उन्होने कहा कि प्रत्येक कार्यालय में एक नोडल अधिकारी नियुक्त कर उसके टेलीफोन नम्बर की सूचना भिजवाई जाए। उन्होने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रति भाुक्रवार परिवार कल्याण कार्यक्रम की प्रगति की सूचना प्राप्त करने के निर्दो दिए ताकि साप्ताहिक बैठक में प्रगति की समीक्षा की जा सकें। 
डॉ. प्रधान ने बताया कि एक दिसम्बर 2011 से 31 मार्च 2012 तक जो भी पुरूश या महिला नसबंदी करवाएंगे उन्हें एक कूपन दिया जाएगा। इस कूपन के जरिए अपे्रल 2012 में लॉटरी निकाली जाएगी। प्रत्येक ब्लॉक पर निकलने वाली इन लॉटरी में प्रथम, द्वितीय व तृतीय रहने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। प्रथम आने वाले को मोटरसाइकिल, द्वितीय रहने वाले को फ्रीज एवं तृतीय स्थान पर रहने वाले पांच लोगों को सिलाई माीन दी जाएगी। इसके अलावा प्रेरकों को भी सम्मानित किया जाएगा। सबसे ज्यादा नसबंदी केस लाने वाले कर्मी को जिला स्तर पर सम्मानित करते हुए उसे 21000 रूपए की नगद राि दी जाएगी। साथ ही 50 से अधिक केस लाने वाले प्रेरकों को 1111 हजार रूपए की नगद राि से पुरस्कृत किया जाएगा। वहीं जो भामााह या गैर सरकारी संगठन नसबंदी करवाने में सहयोग करेंगे, उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। 
जिला कलेक्टर ने बताया कि सभी विभागों को परिवार कल्याण कार्यक्रम के लक्ष्य तथा जिले में दिसम्बर से मार्च तक आयोजित होने वाले नसबन्दी िविरों का कार्यक्रम भिजवा गया है, अतः सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ पूर्ण प्रयास कर आवंटित लक्ष्य अर्जित करेंगें। 
बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर अरूण पुरोहित, उपखण्ड अधिकारी सी.आर. देवासी, श्रीमती विनिता सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। 
0- 
राजस्व मंत्री चौधरी 4 तक जिले की यात्रा पर 


बाडमेर, 01 दिसम्बर। राजस्व, उपनिवोन एवं जल संसाधन मंत्री हेमाराम चौधरी 4 दिसम्बर तक जिले की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। 
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व मंत्री चौधरी 2 तथा 3 दिसम्बर को विधानसभा क्षेत्र एवं बाडमेर जिले का दौरा कर लोगों के अभाव अभियोग सुनेंगे तथा स्थानीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वे 4 दिसम्बर को सायं 5 बजे बाडमेर से जोधपुर के लिए प्रस्थान कर जाएगें। 
0- 
-2- 
मोहर्रम पर साम्प्रदायिक  सदभाव की अपील 


बाडमेर, 01 दिसम्बर। जिले में 6 दिसम्बर को मोहर्रम पर्व भांति पूर्वक मनाये जाने के सम्बन्ध में गुरूवार को जिला कलेक्टर डॉ. वीणा प्रधान की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। 
इस अवसर पर डॉ. प्रधान ने संबंधित अधिकारियों को मोहर्रम के दौरान ताजियों के जुलूस के गुजरने वाले मार्गो पर साफ सफाई करने, पत्थर व मलवा आदि हटाने तथा रास्ते मे पेडों की टहनियों, बिजली, टेलीफोन तथा केबल के तारों को ठीक करवाने के निर्दो दिए। इसी प्रकार आवारा पाुओं को रोकने तथा मार्ग में पेयजल की व्यवस्था करने के निर्दो दिए गए। उन्होने कहा कि ताजियों के जुलूस के गुजरने के बाद बिजली एवं टेलीफोन आदि के तारों को यथाीध्र जोडा जाए ताकि लोगों को कठिनाई न हो। उन्होने मार्गो में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस जाब्ता तैनात करने को कहा। उन्होने इस दौरान जिले में सौहार्द पूर्ण वातावरण बनाने की अपील की। 
बैठक में पुलिस अधीक्षक सन्तोश चालके, अतिरिक्त जिला कलेक्टर अरूण पुरोहित, कौमी एकता कमेटी के अध्यक्ष धनराज जोाी, सामाजिक कार्यकर्ता नजीर मोहम्मद सहित संबंधित विभागों के अधिकारी तथा समाजसेवी उपस्थित थे। 
0- 
मोहर्रम के लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त 
बाडमेर, 01 दिसम्बर । जिला मजिस्ट्रेट डॉ. वीणा प्रधान ने मोहर्रम/ताजिया के दौरान कानून एवं भांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए दण्ड प्रकि्रया संहिता की धारा 22 के तहत मजिस्ट्रेट नियुक्त किए है। 
आदोानुसार उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाडमेर तथा तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बाडमेर को बाडमेर भाहर में मोहर्रम निकलने के स्थान से करबला स्थल तक के लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार उपखण्ड मजिस्ट्रेट बालोतरा को बालोतरा भाहर में मोहर्रम निकलने के स्थान से करबला स्थल तक, तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट पचपदरा को ग्राम पाटोदी में मोहर्रम निकलने के स्थान से करबला स्थल तक, उपखण्ड मजिस्ट्रेट बायतु को ग्राम बडनावा जागीर में मोहर्रम निकलने के स्थान से करबला स्थल तक, उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिवाना को कस्बा सिवाना में मोहर्रम निकलने के स्थान से करबला स्थल तक तथा तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट सिवाना को कस्बा समदडी में मोहर्रम निकलने के स्थान से करबला स्थल तक के लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। 
0- 
अल्पसंख्यक मामलात मंत्री खान 8 को बाडमेर आएगें 


बाडमेर, 01 दिसम्बर। अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ राज्यमंत्री अमीन खां 8 दिसम्बर को बाडमेर आएगें। अपनी यात्रा के दौरान वे विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करेंगे। 
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अल्प संख्यक मामलात राज्यमंत्री खान 8 दिसम्बर को प्रातः 8.00 बजे राजकीय कार द्वारा जैसलमेर से प्रस्थान कर प्रातः 10.30 बजे बाडमेर पहुंचेगे। वे सर्किट हाउस में लोगों से जन सम्पर्क के बाद सायं 5.00 बजे देताणी के लिए प्रस्थान करेंगे तथा रात्रि विश्राम देताणी में करेंगे। 9 दिसम्बर को आरक्षित कार्यक्रम के पचात वे 10 दिसम्बर को प्रातः 11.00 बजे उपखण्ड मुख्यालय िव, 11 को उपखण्ड मुख्यालय रामसर तथा 12 दिसम्बर को राजस्व निरीक्षक मुख्यालय बिजराड में अधिकारियों की बैठक लेगें जिसमें विद्युत, पेयजल, प्रासन गांव के संग कार्यक्रम, इन्दिरा आवास एवं मुख्यमंत्री बीपीएल आवास, नि:ाुल्क दवा वितरण एवं जननी सुरक्षा योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राजीव गांधी सेवा केन्द्रों की प्रगति, सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम सहित विभिन्न योजनाओं के सफल कि्रयान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा करेंगे। 
3- 
मोहर्रम के मद्देनजर निषेधाज्ञा जारी 
बाडमेर, 01 दिसम्बर । जिला मजिस्ट्रेट डॉ. वीणा प्रधान ने एक आदेश जारी कर मोहर्रम पर्व पर जिले में साम्प्रदायिक सदभाव तथा कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रकि्रया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है। उक्त आदेश 4 दिसम्बर को प्रातः 6.00 बजे से लागू होकर 8 दिसम्बर को रात्रि 10 बजे तक अथवा अन्य आदेश होने तक प्रभावी रहेगा। 
जिला मजिस्ट्रेट डॉ. प्रधान द्वारा जारी आदेश के अनुसार उक्त अवधि के दौरान जिले की सीमा मे कोई भी व्यक्ति अस्त्रशस्त्र, तेज धार वाले शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थानों पर विचरण नहीं कर सकेंगे तथा ना ही ऐसे अस्त्रशस्त्र का प्रदर्शन कर सकेंगे। लेकिन यह प्रतिबन्ध शस्त्र अनुज्ञा पत्र स्वीकृत अथवा नवीनीकरण संबंधी एवं थाने मे जमा कराने हेतु विचरण पर लागू नहीं होगा। सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा अनुसार नियमानुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट रहेगी। निषेधाज्ञा अवधि दौरान कोई भी व्यक्ति विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चल सकेगा न ही इसका प्रयोग करेगा या प्रयोग करने के लिए प्रेरित करेगा। बाडमेर जिले के बाजारों एवं सडकों पर कोई व्यक्ति ऐसे कोई नारे बाजी नहीं करेंगे जिसके कारण किसी अन्य समुदाय अथवा वर्ग के व्यक्तियों को ठेस पहुंचे, ना ही कोई व्यक्ति किसी के व्यवसाय मे किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न कर सकेंगे। 
यह आदेश सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान शस्त्र पुलिस, सिविल पुलिस, होमगार्ड, सेना एवं उन राज्य एवं केन्द्र कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जो कि उक्त अवधि मे कानून एवं शांति व्यवस्था के संबंध में अपने पास हथियार रखने को अधिकृत किये गये हो। उक्त आदेश की अवमानता दण्डनीय अपराध है, अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार अभियोग चलाया जायेगा। 
0- 

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें