चांधन में हुई घटना के संबंध में धरना प्रदर्शन के संबंध में जिले के समस्त नागरिको से पुलिस की अपील :
जैसलमेर पुलिस अधीक्षक जिला जैसलमेर ने बताया कि दिनांक 14.10.11 को वक्त 9.45 एएम पर जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड जैसलमेर के कनिष्ठ अभियंता श्री खेता राम ने हाजर थाना होकर लिखित मे सूचना दी कि आज सुबह जी.एस.एस. चांदन मे कार्यरत विद्युत कर्मी गुमना राम चांदन गांव मे 11 केवी विद्युत लाईन पर कार्य करते समय करंट लगने से मृत्यु हो गई है। जिस पर मर्ग स0 25/11 दर्ज कर धारा 174 सीआरपीसी मे जांच प्रारम्भ की जाकर अविलम्ब घटना स्थल पहुंच मौका निरीक्षण किया जाकर शव का निरीक्षण कर बाद पोस्टमार्टम वारिशान को सुपुर्द किया गया।
उक्त घटना के सिलसिले मे दिनांक 15.10.11 को चांदन गांव के किसानो द्वारा श्री अचलाराम चौधरी के नेतृत्व में चांदन गांव में प्रदर्शन करने पर पुलिस जाब्ता द्वारा मौके पर पहुंच कानुन व्यवस्था सुनिश्चित की। इसी दोैरान श्री अचला राम चौधरी द्वारा ज्ञापन पेश किया तथा गुमना राम लाईन मैन की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियो मे होने का आरोप लगाने पर थाना हाजा पर ज्ञापन मे अंकित बिन्दुओ के आधार पर मुकदमा स0 361/11 धारा 304 भादस दर्ज कर अनुसंधान किया जाकर घटना स्थल का निरीक्षण कर गवाहान के बयान लिये गये। प्रकरण मे अनुसंधान से मुल0 मुकेश कुमार पुत्र देशला राम जाति मेगवाल निवासी रूपसी हाल तकनीकी सहायक 33/11 केवी जी.एस.एस. चांदन के विरूद्व जुर्म धारा 304 भादस प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर दिनांक 18.10.11 को बाद अनुसंधान गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय मे पेश किया गया। जहां से न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा गया। प्रकरण मे उक्त घटना के सिलसिले मे विद्युत विभाग द्वारा किस किस तकनीकी गल्ती की वजह से घटना घटित हुई है। इस सिलसिले मे विभागीय स्तर पर जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त नही होने की वजह से प्रकरण लम्बित चल रहा है।
उक्त घटना को लेकर दिनांक 12.10.11 से श्री राजपाल सिंह पूनिया प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान किसान युनियन के नेतृत्व मे चांदन गांव मे धरना दिया जा रहा है, तथा ज्ञापन पेश कर मांग रखी गई की गुमना राम की मृत्यु की जांच साजिश से की गई है। जिसकी जांच सीबीआई से करवाई जावे, मृतक को शहीद का दर्जा दिया जावे, बिजली विभाग व राज्य सरकार अलग से दस लाख का मुआयजा दे, बच्चे को नौकरी दी जाकर चांदन गांव मे लगाया जावे। विद्युत विभाग के दोषी अधिकारियो व कर्मचारियो की गिरफ्तारी की जावे। इस सम्बंध मे धरना पर बैठे व्यक्तियो से समझाईश की गई कि प्रकरण मे साक्ष्य के आधार पर अनुसंधान किया जा रहा है। दोषी कर्मचारी की गिरफ्तारी हो चुकी है तथा अन्य अधिकारी / कर्मचारी इस घटना मे शरीक रहे अथवा नही, इस सम्बंध मे विद्युत विभाग द्वारा तकनीकी जांच की जा रही है। शेष बिन्दु राज्य सरकार से सम्बधित है, इस सम्बंध मे जिला प्रशासन द्वारा ज्ञापन राज्य सरकार को प्रेषित किया गया है। धरणार्थीयो की मांग अनुसार प्रकरण का अनुसंधान श्री बंशी लाल पुलिस उप अधीक्षक वृत जैसलमेर को सुपुर्द किया गया है।
आमजन से अपील की जा रही हेै कि कुछ व्यक्तियो द्वारा अपने निजी हित को साधने के लिये उक्त घटना को लेकर आमजन मे गलत अफवाह फैलाई जा रही है तथा धरना प्रदर्शन कर कानुन व्यवस्था को प्रभावित किया जा रहा है। जिससे आमजन व यातायात प्रभावित हो रहा है। जो कृत्य कानुन की दृष्टि से गलत है। आप ऐसे व्यक्तियो का सहयोग नही करे, यदि उक्त धरनार्थीयो के साथ रह कर कानुन व्यवस्था को प्रभावित किया गया तो नियमानुसार आपके विरूद्व कानुनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
अवैध रूप से हथकडी शराब रखने वाला गिरफतार
जैसलमेर पुलिस थाना सांगड के हल्खा क्षैत्र में श्री किशनलाल उनि पुलिस थाना सांगड मय जाब्ता द्वारा दौरान हल्खा गस्त सुचना मिलने पर चालकदान पुत्र भंवरदान निवासी सिरवा के कब्जा से बिना लाईसेंस व परमीट के अवैध रूप से हथकडी शराब रखने पर सरहद देवीकोट पुलिस थाना सांगड से गिरफतार कर उसके विरूद्ध 16/54 आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना सांगड में दर्ज किया।
शांति भंग के आरोप में 02 गिरफतार
पुलिस थाना नोख के हल्खा क्षैत्र में कल दिंनाक 15.11.2011 को पर लडाईझगडे पर उतारु ओमप्रकाश पुत्र कालूराम उम्र 30 साल व सुनिल कुमार पुत्र भागीरथ विश्नोई निवासी जालुवाला पुलिस थाना नोख को श्री हुकमसिंह उनि थानाधिकारी पुलिस थाना नोख मय जाब्ता द्वारा शांति भंग के आरोप में 151 सीआरपीसी के तहत गिरफतार किया।
सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते 01 व्यक्ति गिरफतार
जैसलमेर पुलिस थाना जैसलमेर के हल्खा क्षैत्र में कल दिनांक 1511-2011 को जरिये मुखबीर इतला पर श्री दुर्गाराम उनि मय जाब्ता द्वारा गडीसर प्रोल के पास सार्वजनिक स्थान पर पर्चियों से जुआ खेलते हुए हनुमानराम पुत्र राणाराम जाति हरिजन निवासी जैसलमेर को गिरफतार कर उनके कब्जा से पर्चियॉ बरामद कर पुलिस थाना जैसलमेर में धारा 13 आरपीजीओ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
स्थाई वारंटी को गिरफ्तार कर न्यायालय मे पेश किया।
जैसलमेर पुलिस कार्य योजना के तहत जिले के समस्त थानाधिकारियों को स्थाई वारण्टियों, उद्घोषित अपराधियों एवं भगौडों के खिलाफ एक अभियान चलाने के निर्देश दिये गये थे, उक्त अभियान के फलस्वरूप पुलिस थाना झिझनियाली द्वारा कल दिनांक 1511-2011 को श्री गुमानाराम थानाधिकारी पुलिस थाना झिझनियाली द्वारा एक टीम का गठन किया जिस में तेजसिंह हैड कानि, हेमराजसिंह कानि0 अमरसिंह कानि0, धर्मवीर कानि. एवं इमरतराम कानि0 मय सरकारी गाडी के दुर्जनसिंह पुत्र खमाणसिंह जाति राजपुत निवासी सिहडार पुलिस थाना झिझिनियाली को गिरफतार कर पेश अदालत किया गया ।
जैसलमेर पुलिस अधीक्षक जिला जैसलमेर ने बताया कि दिनांक 14.10.11 को वक्त 9.45 एएम पर जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड जैसलमेर के कनिष्ठ अभियंता श्री खेता राम ने हाजर थाना होकर लिखित मे सूचना दी कि आज सुबह जी.एस.एस. चांदन मे कार्यरत विद्युत कर्मी गुमना राम चांदन गांव मे 11 केवी विद्युत लाईन पर कार्य करते समय करंट लगने से मृत्यु हो गई है। जिस पर मर्ग स0 25/11 दर्ज कर धारा 174 सीआरपीसी मे जांच प्रारम्भ की जाकर अविलम्ब घटना स्थल पहुंच मौका निरीक्षण किया जाकर शव का निरीक्षण कर बाद पोस्टमार्टम वारिशान को सुपुर्द किया गया।
उक्त घटना के सिलसिले मे दिनांक 15.10.11 को चांदन गांव के किसानो द्वारा श्री अचलाराम चौधरी के नेतृत्व में चांदन गांव में प्रदर्शन करने पर पुलिस जाब्ता द्वारा मौके पर पहुंच कानुन व्यवस्था सुनिश्चित की। इसी दोैरान श्री अचला राम चौधरी द्वारा ज्ञापन पेश किया तथा गुमना राम लाईन मैन की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियो मे होने का आरोप लगाने पर थाना हाजा पर ज्ञापन मे अंकित बिन्दुओ के आधार पर मुकदमा स0 361/11 धारा 304 भादस दर्ज कर अनुसंधान किया जाकर घटना स्थल का निरीक्षण कर गवाहान के बयान लिये गये। प्रकरण मे अनुसंधान से मुल0 मुकेश कुमार पुत्र देशला राम जाति मेगवाल निवासी रूपसी हाल तकनीकी सहायक 33/11 केवी जी.एस.एस. चांदन के विरूद्व जुर्म धारा 304 भादस प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर दिनांक 18.10.11 को बाद अनुसंधान गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय मे पेश किया गया। जहां से न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा गया। प्रकरण मे उक्त घटना के सिलसिले मे विद्युत विभाग द्वारा किस किस तकनीकी गल्ती की वजह से घटना घटित हुई है। इस सिलसिले मे विभागीय स्तर पर जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त नही होने की वजह से प्रकरण लम्बित चल रहा है।
उक्त घटना को लेकर दिनांक 12.10.11 से श्री राजपाल सिंह पूनिया प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान किसान युनियन के नेतृत्व मे चांदन गांव मे धरना दिया जा रहा है, तथा ज्ञापन पेश कर मांग रखी गई की गुमना राम की मृत्यु की जांच साजिश से की गई है। जिसकी जांच सीबीआई से करवाई जावे, मृतक को शहीद का दर्जा दिया जावे, बिजली विभाग व राज्य सरकार अलग से दस लाख का मुआयजा दे, बच्चे को नौकरी दी जाकर चांदन गांव मे लगाया जावे। विद्युत विभाग के दोषी अधिकारियो व कर्मचारियो की गिरफ्तारी की जावे। इस सम्बंध मे धरना पर बैठे व्यक्तियो से समझाईश की गई कि प्रकरण मे साक्ष्य के आधार पर अनुसंधान किया जा रहा है। दोषी कर्मचारी की गिरफ्तारी हो चुकी है तथा अन्य अधिकारी / कर्मचारी इस घटना मे शरीक रहे अथवा नही, इस सम्बंध मे विद्युत विभाग द्वारा तकनीकी जांच की जा रही है। शेष बिन्दु राज्य सरकार से सम्बधित है, इस सम्बंध मे जिला प्रशासन द्वारा ज्ञापन राज्य सरकार को प्रेषित किया गया है। धरणार्थीयो की मांग अनुसार प्रकरण का अनुसंधान श्री बंशी लाल पुलिस उप अधीक्षक वृत जैसलमेर को सुपुर्द किया गया है।
आमजन से अपील की जा रही हेै कि कुछ व्यक्तियो द्वारा अपने निजी हित को साधने के लिये उक्त घटना को लेकर आमजन मे गलत अफवाह फैलाई जा रही है तथा धरना प्रदर्शन कर कानुन व्यवस्था को प्रभावित किया जा रहा है। जिससे आमजन व यातायात प्रभावित हो रहा है। जो कृत्य कानुन की दृष्टि से गलत है। आप ऐसे व्यक्तियो का सहयोग नही करे, यदि उक्त धरनार्थीयो के साथ रह कर कानुन व्यवस्था को प्रभावित किया गया तो नियमानुसार आपके विरूद्व कानुनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
अवैध रूप से हथकडी शराब रखने वाला गिरफतार
जैसलमेर पुलिस थाना सांगड के हल्खा क्षैत्र में श्री किशनलाल उनि पुलिस थाना सांगड मय जाब्ता द्वारा दौरान हल्खा गस्त सुचना मिलने पर चालकदान पुत्र भंवरदान निवासी सिरवा के कब्जा से बिना लाईसेंस व परमीट के अवैध रूप से हथकडी शराब रखने पर सरहद देवीकोट पुलिस थाना सांगड से गिरफतार कर उसके विरूद्ध 16/54 आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना सांगड में दर्ज किया।
शांति भंग के आरोप में 02 गिरफतार
पुलिस थाना नोख के हल्खा क्षैत्र में कल दिंनाक 15.11.2011 को पर लडाईझगडे पर उतारु ओमप्रकाश पुत्र कालूराम उम्र 30 साल व सुनिल कुमार पुत्र भागीरथ विश्नोई निवासी जालुवाला पुलिस थाना नोख को श्री हुकमसिंह उनि थानाधिकारी पुलिस थाना नोख मय जाब्ता द्वारा शांति भंग के आरोप में 151 सीआरपीसी के तहत गिरफतार किया।
सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते 01 व्यक्ति गिरफतार
जैसलमेर पुलिस थाना जैसलमेर के हल्खा क्षैत्र में कल दिनांक 1511-2011 को जरिये मुखबीर इतला पर श्री दुर्गाराम उनि मय जाब्ता द्वारा गडीसर प्रोल के पास सार्वजनिक स्थान पर पर्चियों से जुआ खेलते हुए हनुमानराम पुत्र राणाराम जाति हरिजन निवासी जैसलमेर को गिरफतार कर उनके कब्जा से पर्चियॉ बरामद कर पुलिस थाना जैसलमेर में धारा 13 आरपीजीओ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
स्थाई वारंटी को गिरफ्तार कर न्यायालय मे पेश किया।
जैसलमेर पुलिस कार्य योजना के तहत जिले के समस्त थानाधिकारियों को स्थाई वारण्टियों, उद्घोषित अपराधियों एवं भगौडों के खिलाफ एक अभियान चलाने के निर्देश दिये गये थे, उक्त अभियान के फलस्वरूप पुलिस थाना झिझनियाली द्वारा कल दिनांक 1511-2011 को श्री गुमानाराम थानाधिकारी पुलिस थाना झिझनियाली द्वारा एक टीम का गठन किया जिस में तेजसिंह हैड कानि, हेमराजसिंह कानि0 अमरसिंह कानि0, धर्मवीर कानि. एवं इमरतराम कानि0 मय सरकारी गाडी के दुर्जनसिंह पुत्र खमाणसिंह जाति राजपुत निवासी सिहडार पुलिस थाना झिझिनियाली को गिरफतार कर पेश अदालत किया गया ।
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