पूर्व पालिका अध्यक्ष को सात वर्ष की सजा
अजमेर। राजस्थान में भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय अजमेर के न्यायाधीश कमल बागडी ने सोमवार को विजयनगर नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष अशोक बडौला को रिश्वत लेने के मामले में सात वर्ष की सजा सुनाई है।
न्यायालय ने अशोक बडौला को डेढ़ लाख रूपए के अर्थदण्ड से भी दंडित किया है। बडौला को वर्ष 2004 में शौचालय निर्माण पर एक लाख 38 हजार रूपए के चेक देने के बदले ठेकेदार छीतर सिंह एवं चैनसिंह से सात हजार रूपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। न्यायालय ने इस प्रकरण में टिप्पणी की है कि यह नगरपालिका को नर्क पालिका बनाने की कार्रवाई है। जनसेवकों द्वारा किए जाने वाले ऎसे आचरण लोकहित में नहीं है।
अजमेर। राजस्थान में भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय अजमेर के न्यायाधीश कमल बागडी ने सोमवार को विजयनगर नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष अशोक बडौला को रिश्वत लेने के मामले में सात वर्ष की सजा सुनाई है।
न्यायालय ने अशोक बडौला को डेढ़ लाख रूपए के अर्थदण्ड से भी दंडित किया है। बडौला को वर्ष 2004 में शौचालय निर्माण पर एक लाख 38 हजार रूपए के चेक देने के बदले ठेकेदार छीतर सिंह एवं चैनसिंह से सात हजार रूपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। न्यायालय ने इस प्रकरण में टिप्पणी की है कि यह नगरपालिका को नर्क पालिका बनाने की कार्रवाई है। जनसेवकों द्वारा किए जाने वाले ऎसे आचरण लोकहित में नहीं है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें