बुधवार, 7 सितंबर 2011

मुख्यमंत्री राहत कोष्ा से बलात्कार पीडिताओं को राशि नहीं

जयपुर। मुख्यमंत्री विवेकाधिकार का इस्तेमाल कर अपने कोष्ा से बलात्कार पीडिताओं को राशि नहीं दे पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से ऎसी राहत देने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष्ा नियमों में नई श्रेणी जोड़ने को कहा है। साथ ही, कहा कि राहत देने में भाई-भतीजावाद, पक्षपात या भेदभाव की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और न ही राहत केवल इसलिए दी जाए कि पाने वाला मुख्यमंत्री का मित्र, समर्थक या उसका राजनीतिक दल से नाता है।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को विशेष्ा परिस्थितियों में राहत देने के लिए विवेकाधिकार कोटे का इस्तेमाल करने की छूट दी है, वहीं हिदायत दी कि जब गाइडलाइन नहीं हो या सीमाएं तय नहीं हो तो विवेकाधिकार का सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री राहत कोष्ा बलात्कार पीडिताओं के लिए नहीं है, उनकी मदद के लिए अन्य योजनाएं व प्रावधान हैं

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