शुक्रवार, 30 सितंबर 2011

अतिक्रमण के आरोपियों को तीन माह का कारावास

अतिक्रमण के आरोपियों को तीन माह का कारावास

नदी की भूमि पर अतिक्रमण करने के 8 आरोपियों को सजा सुनाने के बाद भू-तस्करों में मची खलबली

शिवगंज तहसील न्यायालय नेे नदी की भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा व काश्त करने के मामले में 8 व्यक्तियों को तीन माह की सजा एवं भू-राजस्व लगान का 50 गुणा जुर्माना वसूलने का निर्णय सुनाया है।

इस फैसले के बाद भू-तस्करों एवं अवैध कब्जाधारियों में खलबली मच गई है। तहसीलदार नंदकिशोर ने बताया कि कैलाशनगर निवासी देवाराम पुत्र दानाराम मेघवाल, जोगाराम पुत्र कूपाराम मेघवाल, रावता राम पुत्र कनाराम मूंगिया, शंकरलाल पुत्र केसाराम जोगी, छैलसिंह पुत्र रणजीतसिंह राजपूत, देवाराम पुत्र हरजीराम माली, बाबूसिंह पुत्र केसरसिंह राजपूत व मना राम पुत्र कानाराम माली की ओर से नदी में अतिक्रमण कर कब्जा कर काश्त किए जाने के मामले न्यायालय में चल रहे थे।

मामलों में आरोपियों के पक्ष सुनकर गुरुवार को फैसला सुनाया गया। इसमें सभी आरोपियों को तीन माह का कारावास एवं भू-राजस्व लगान का 50 गुणा जुर्माना वसूल करने के आदेश जारी किए हैं। तहसीलदार राजौरा ने बताया कि इन 8 आरोपियों ने करीब 25 बीघा भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर उस पर खेती कार्य प्रारंभ किया था। इस निर्णय के पहले इनको उस भूमि से बेदखल कर दिया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने उस पर फिर से कब्जा कर लिया था।

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