गिरल लिग्नाईट परियोजना
तृतीय चरण हेतु 39 करोड
रूपये के अवार्ड पारित
बाडमेर, 6 सितम्बर। गिरल लिग्नाईट परियोजना के तृतीय फेज हेतु कुल 95 मुआवजा प्रकरणों मे से 55 प्रकरणों में हितबद्ध खातेदारों द्वारा इकरारनामे प्रस्तुत करने पर केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 11 (2) के तहत 38.62 करोड रूपये का अवार्ड पारित किया गया है।
भूमि अवाप्ति अधिकारी आरएसएमएमएल महेन्द्र सिंह ने बताया कि गिरल लिग्नाईट परियोजना तृतीय फेज हेतु आरएसएमएमएल के लिये ग्राम जालीला, गिरल एवं थूम्बली की कुल 2823 बीघा 17 विस्वा भूमि अवाप्त की गई है। उन्होने बताया कि काश्तकारों द्वारा दी गई सहमति के आधार पर राज्य सरकार द्वारा मुआवजा राशि रूपये 2.70 लाख प्रति बीघा जिसमें भूमि की कीमत, सोलेशियम, ब्याज, पेड पौधों की राशि तथा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन परिलाभ की राशि सम्मिलित है, की दर से धारा 11 (2) के तहत अवार्ड जारी करने की अनापति प्रदान की गई है।
उन्होने बताया कि कुल 95 मुआवजा प्रकरणों मे से 55 मुआवजा प्रकरणों में हितबद्ध खातेदारों द्वारा समझौता इकरारनामे प्रस्तुत करने पर केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 11 (2) केग तहत रूपये 38.62 करोड रूपये का अवार्ड किया गया तथा शेष 40 मुआवजा प्रकरणों में हितबद्ध खातेदारों द्वारा समझौता इकरारनामे प्रस्तुत नहीं करने के कारण धारा 11 (1) के तहत अवार्ड किये गये है।
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