मंगलवार, 13 सितंबर 2011

बलात्कारी पिता को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

राजनगर सगी बेटी से बलात्कार करने के एक मामले में कोर्ट ने दोषी पिता को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्त पर 13 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियुक्त एयरफोर्स में सार्जेंट के पद पर तैनात था।

एयरफोर्स अधिकारी था पिता
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रवि करण गौतम ने बताया कि थाना साहिबाबाद क्षेत्र के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन में जसवीर सिंह सार्जेंट के पद पर तैनात था। वह परिवार के साथ हिंडन एयरफोर्स स्टेशन के क्वॉर्टर में रहता था।

जसवीर अपनी बेटी शीला (काल्पनिक नाम) पर बुरी नजर रखता था। बंगलुरु में वर्ष 2006 में तैनाती के दौरान जसवीर ने शीला को अपनी हवस का शिकार बनाया था। शीला ने घटना के बारे अपनी क्लास टीचर को बताया। बदनामी होने पर जसवीर ने अपना ट्रांसफर हिंडन एयरफोर्स स्टेशन में करा लिया था। शीला की मां ने बेटी को जसवीर की बुरी नजर से बचाने के लिए उसे पॉलिटेक्निक चंडीगढ़ भेज दिया था।

जन्मदिन के दिन किया बलात्कार
शीला 12 सितंबर, 2008 को अपना जन्मदिन मनाने के लिए हिंडन एयर फोर्स स्टेशन अपने पैरंट्स के पास आई थी। उसकी मां 13 सितंबर की शाम को जन्मदिन का सामान लेने के लिए बाजार गई थी। इस दौरान शीला घर में अकेली थी। उसी समय उसका पिता जसवीर ड्यूटी से घर आया और शीला को अकेली पाकर वह उसे घसीटता हुआ टीवी वाले कमरे में ले गया। वहां उसने बेटी के साथ रेप किया। मां के घर लौटने पर शीला ने अपने साथ घटित घटना की जानकारी दी।

बच्चों को मारने की धमकी
इस पर जसवीर ने धमकी दी कि अगर किसी से भी बलात्कार की बात बताई तो वह दोनों बच्चों की हत्या करदेगा। इसके बावजूद शीला की मां ने मामले की शिकायत एयरफोर्स के अधिकारियों से की। अधिकारियों नेजसवीर को बुलाकर पूछताछ की।

पहले तो वह उन्हें गुमराह करता रहा , बाद में उसने अपराध कबूल करते हुए कहा कि भविष्य में ऐसी गलतीनहीं करेगा। इस पर अधिकारियों ने उसे सस्पेंड कर दिया। उसके बाद शीला की मां ने जसवीर के खिलाफ 23सितंबर , 2008 को साहिबाबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर जसवीर कोगिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

मिली जुर्म की सजा
सोमवार को मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए एडीजे -8 विशेष कुमार शर्मा को सुबूतों और गवाहों के बयान केआधार पर जसवीर को बेटी के साथ बलात्कार करने का दोषी पाया। इस जुर्म में उसे 10 वर्ष के सश्रम कारावासकी सजा सुनाई गई , साथ ही 13 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर अभियुक्त को एकवर्ष का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना पड़े गा।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें