हत्या के आरोपी तांत्रिक की जमानत खारिज
जादू टोना व तंत्र-मंत्र करने वाले भोपे ने भगाई युवती, इससे आहत पत्नी ने कर ली आत्महत्या, फिर युवती भी मिली मृत
बाड़मेर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक युवती को भगा लेने जाने के बाद उसकी हत्या करने के आरोपी तांत्रिक भोपे की जमानत खारिज की। यह आदेश न्यायाधीश निशा गुप्ता ने बाड़मेर जिलांतर्गत आसुओं की ढाणी सांजरा निवासी प्रार्थी आरोपी कुंभाराम सुथार की ओर से दायर जमानत आवेदन की सुनवाई में दिए।
घटनाक्रम के अनुसार 27 जून 2011 को सदर थाना बाड़मेर में शिकायतकर्ता बंशीसिंह ने युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। बंशी सिंह के अनुसार उसकी पुत्री 22 जून की रात घर से गायब है। काफी तलाश के बावजूद वह नहीं मिली। इसी दौरान ढाणी में रहने वाला कुंभाराम की भी गायब होने की जानकारी मिली। सिंह ने 24 जून को थाने में लड़की की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई। भोपा कुंभाराम की पत्नी ने उसी दिन आत्महत्या कर ली।
लेकिन 27 जून को गवाह हिंदूसिंह ने सूचना दी की कुंभाराम की कार उसके घर के बाहर खड़ी है। जब घर पहुंचे तो कार गायब थी। कार के टायर के निशान का पीछा किया तो पास के खेत तक पहुंचे। वहां किसी के कुएं तक घसीटने के निशान थे। कुएं में देखने पर परिवादी की लड़की की लाश मिली।
गवाह ने बताया कि पिछले 12 माह से कुंभाराम का परिवादी के घर झाड़-फूंक के लिए घर आना जाना था और कुएं के पास मिले टायर के निशान आरोपी की कार के ही थे। सरकारी वकील महीपाल विश्नोई ने आरोपी की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि पुलिस ने मृतका व आरोपी के अधोवस्त्र एफएसएल जांच के लिए भेजे हुए है। इस रिपोर्ट के आने के बाद घटना के बारे में और भी खुलासा हो जाएगा। जब तक आरोपी को जमानत नहीं दी जाए।
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