सरकारी कार्यालयों में कार्मिकों की
उपस्थिति सुनिश्चित करने के पुख्ता प्रबन्ध
बाडमेर, 24 अगस्त। जिले में स्थित विभिन्न राजकीय कार्यालयों, निगम, बार्ड, स्वायतशाषी संस्थाओं के कार्यालय, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं में कार्यरत सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के पुुख्ता प्रबन्ध किए गए है।
जिला कलेक्टर गोयल ने बताया कि कार्यालयों में कार्मिकों की उपस्थिति की जांच के लिए नियमित रूप से जांच दल गठित किए गए है। उक्त निरीक्षण दलों से प्राप्त जांच रिपोर्टो में कार्यालय बन्द पाया जाना, कई कार्मिकों का दीर्घ अवधि से अनुपस्थित रहना, बिना अवकाश स्वीकृत कराये अनुपस्थित रहना एवं मूवमेन्ट रजिस्टर में इन्द्राज के बगैर कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं मिलना इत्यादि की स्थिति पाई गई है। उन्होने निरीक्षण दलों से प्राप्त रिपोर्टो के आधार पर जांच में अनुपस्थित पाये गये अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध निर्देशानुसार सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।
जिला कलेक्टर ने जिले के समस्त कार्यालयाध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश दिए है कि कोई भी अधिकारी, कर्मचारी निरीक्षण दल को निरीक्षण के समय मूवमेन्ट रजिस्टर में इन्द्राज एवं पूर्व स्वीकृति के बगैर अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ की जाए। उपस्थिति पंजिका में कॉलम रिक्त पाये जाने की स्थिति में संबंधित संस्था प्रधान/ कार्यालयाध्यक्ष के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। कार्यालय में निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं होने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों के उपस्थिति पंजिका में उनके कॉलम में क्रॉस लगा दिया जाए। उन्होने बताया कि समस्त कार्यालयों में मूवमेन्ट रजिस्टर का संधारण आवश्यक रूप से किया जाए। किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के दौरे पर होने की स्थिति में उसका इन्द्राज मूवमेन्ट रजिस्टर में आवश्यक रूप से किया जाए। प्रत्येक कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों के नाम एवं पद कार्यालय के बाहर की दीवार पर पेन्ट करवाकर कर्मचारी के नाम के आगे उपस्थित, अनुपस्थित, दौरे पर, अवकाश पर इत्यादि का विवरण लिखवाने की व्यवस्था की जाए। साथ ही निरीक्षण के दौरान बन्द पाये जाने वाले कार्यालयों, विद्यालयों, स्वास्थ्य केन्द्रों, आंगनवाडी केन्द्रों, पशु चिकित्सालयों, जलकलगृह, जीएसएस आदि में कार्यरत समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों के विरूद्ध कडी कार्यवाही की जाना सुनिश्चित किया जाए।
जिला कलेक्टर ने बताया कि विलम्ब से उपस्थित होने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों मे से यदि कोई कार्मिक तीन बार विलम्ब से उपस्थित होना पाया जावे तो उसे आदतन विलम्ब से उपस्थित होने वाला मानते हुए उसके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जाए तथा की गई कार्यवाही की सूचना जिला कार्यालय को तत्काल भिजवाई जाए। साथ ही आदतन विलम्ब से उपस्थित होने या कार्यालय समय में कार्य स्थल से अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों के विरूद्ध अन्तर जिला स्थानान्तरण की कार्यवाही किये जाने हेतु प्रस्ताव भिजवाए जाए।
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आलपुरा में जिला कलेक्टर की रात्रि चौपाल आज
होगा समस्याओं का हाथो हाथ निस्तारण
बाडमेर, 24 अगस्त। जिला कलेक्टर गौरव गोयल द्वारा गुडामालानी तहसील के आलपुरा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 25 अगस्त को रात्रि चौपाल का आयोजन किया जाएगा। चौपाल की समाप्ति के बाद जिला कलेक्टर द्वारा खुली जन सुनवाई भी की जाएगी।
जिला कलेक्टर गोयल ने बताया कि पूर्व में आलपुरा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर रात्रि चौपाल शुक्रवार को निर्धारित की गई थी जो अब शुक्रवार की बजाय गुरूवार को आयोजित की जाएगी। उन्होने बताया कि चौपाल मे संबंंिधत ग्राम पंचायत के ग्रामीणों की समस्याओं तथा अभियोगों का मौके पर ही निस्तारण करने हेतु क्षेत्रा के संबंधित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण, पशु पालन, कृषि, शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, रसद विभाग के अधिकारियों के साथ साथ संबंधित उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, विकास अधिकारी एवं पटवार मण्डल के सभी पटवारी तथा ग्राम सेवक आवश्यक रूप से उपस्थित होंगे।
उन्होने बताया कि चौपाल में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, मौसमी बीमारियां, पशु चिकित्सा व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, रसद वितरण व्यवस्था, कार्मिकों की उपस्थिति, पोषाहार वितरण, विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यो की गुणवता एवं कार्यरत श्रमिकों की उपस्थिति, समाज कल्याण विभाग की योजनाओं आदि पर प्रत्येक ग्रामवार चर्चा की जाएगी।
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विधानसभा सत्रा के मद्दे नजर
नियन्त्राण कक्ष स्थापित
बाडमेर, 24 अगस्त। तेरहवीं विधानसभा के सप्तम सत्रा के दौरान विधानसभा सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों एवं विशेष उल्लेख प्रस्तावों आदि के निर्धारित समय पर उतर भिजवाने हेतु जिला कार्यालय के कांफ्रेन्स हॉल में नियन्त्राण कक्ष की स्थापना कीे जाकर कार्मिकों को नियुक्त किया गया है। नियन्त्राण कक्ष के टेलीफोन नम्बर 02982- 222226 एवं टोल फ्री नम्बर 1077 है।
जिला कलेक्टर गौरव गोयल ने बताया कि नियन्त्राण कक्ष में नियुक्त कार्मिकों द्वारा विधानसभा प्रश्नों के संबंध में प्राप्त सन्देशों एवं सूचनाओं तथा उस पर की गई कार्यवाही का इन्द्राज करने के लिए एक पृथक से पंजिका का संधारण किया जाएगा तथा वस्तुस्थिति से प्रतिदिन प्रभारी अधिकारी विधानसभा सत्रा प्रकोष्ठ एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाडमेर को अवगत कराया जाएगा। नियन्त्राण कक्ष के ऑल ओवर इन्चार्ज अतिरिक्त जिला कलेक्टर अरूण पुरोहित होंगे, जिनके टेलीफोन नम्बर कार्यालय 02982- 220007 तथा निवास 02982- 220008 है।
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कृषि मण्डी के निर्वाचन आज,
आवश्यक तैयारियां पूर्ण
बाडमेर, 24 अगस्त।जिले में कृषि मण्डी समितियों के डायरेक्टर के निर्वाचन के लिए गुरूवार को मतदान करवाया जाएगा। बाडमेर तथा बालोतरा कृषि मण्डी समितियों के निर्वाचन के लिए पुख्ता प्रबन्ध किए गए है। मतदान प्रातः 8.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक निर्धारित मतदान केन्द्रों पर कराया जाएगा। मतदान की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है।
रिटर्निग अधिकारी सी.आर. देवासी ने बताया कि कृषि उपज मण्डी समिति चुनाव के लिए वोट डालने हेतु मतदाता को अपनी पहचान स्थापित करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्रा प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई निर्वाचक अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्रा प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उसे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 17 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों मे से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
उन्होने बताया कि उक्त वैकल्पिक दस्तावेजों में निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त राशन कार्ड, निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी गरीबी रेखा से नीचे के फोटोयुक्त फेमिली कार्ड, निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी फोटोयुक्त एनआरईजीए नरेगा पारिवारिक नौकरी प्रमाण पत्रा कार्ड, श्रम योजना मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, स्वतन्त्राता सेनानी फोटोयुक्त पहचान पत्रा, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज जैसे भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/ पेंशन अदायगी आदेश/ भूतपूर्व सैनिक विधवा/ आश्रित प्रमाण पत्रा/वृद्धावस्था पेंशन आदेश/ विधवा पेंशन आदेश जो निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी हो, निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त जाति प्रमाण पत्रा, फोटोयुक्त मूल निवास प्रमाण पत्रा, निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्रा पहचान पत्रा, निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्रा, ड्राईविंग लाइसेन्स, फोटोयुक्त सम्पति दस्तावेज जैसे पट्टे, रजिस्टर्ड डीड आदि, सार्वजनिक क्षेत्रा के बैंकों/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पास बुक और किसान पासबुक जो निर्वाचन कार्यक्रम घोष्ेिात होने की तिथि से पूर्व खाता खोला गया हो, राज्य/केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्रा के उपक्रम, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्रा, आयकर पहचान पत्रा, पीएएन नम्बर (पेनकार्ड), पासपोर्ट तथा निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी फोटोयुक्त शस्त्रा लाईसेंस शामिल किए गए है।
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