नई दिल्ली। इलाहाबाद बैंक के पूर्व चीफ मैनेजर रघुविंदर हरना को अपने दोस्त की पत्नी से दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए अदालत ने सात वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है। जुर्माने की रकम पीड़िता को सौंपने का आदेश दिया है।
जिला न्यायालय रोहिणी के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. कॉमिनी लॉ ने कहा कि पेश किए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर तय होता है कि आरोपी पर लगाए गए आरोप सही हैं। अदालत के समक्ष दोनों पक्षों ने स्वीकार किया है कि रघुविंदर हरना दोनों परिवार के बुजुर्ग सदस्यों की उपस्थिति में माफी मांगने को तैयार है। यही नहीं पीड़ित परिवार ने भी अदालत के समक्ष कहा कि दोषी के कृत्य की सजा उसके परिवार को नहीं मिलना चाहिए।
सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने रघुविंदर हरना को सात वर्ष की कैद और एक लाख रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। मामले के मुताबिक 12 नवंबर 2009 को रघुविंदर अपने दोस्त के घर गया। दूसरे दिन सुबह में पीड़िता के बच्चे स्कूल चले गए। दोनों परिवारों में पहले से दोस्ती थी, इसलिए उसका दोस्त कार्यालय चला गया। बच्चों और पति की अनुपस्थिति में रघुविंदर ने अपने दोस्त की पत्नी से दुष्कर्म किया।
जिला न्यायालय रोहिणी के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. कॉमिनी लॉ ने कहा कि पेश किए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर तय होता है कि आरोपी पर लगाए गए आरोप सही हैं। अदालत के समक्ष दोनों पक्षों ने स्वीकार किया है कि रघुविंदर हरना दोनों परिवार के बुजुर्ग सदस्यों की उपस्थिति में माफी मांगने को तैयार है। यही नहीं पीड़ित परिवार ने भी अदालत के समक्ष कहा कि दोषी के कृत्य की सजा उसके परिवार को नहीं मिलना चाहिए।
सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने रघुविंदर हरना को सात वर्ष की कैद और एक लाख रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। मामले के मुताबिक 12 नवंबर 2009 को रघुविंदर अपने दोस्त के घर गया। दूसरे दिन सुबह में पीड़िता के बच्चे स्कूल चले गए। दोनों परिवारों में पहले से दोस्ती थी, इसलिए उसका दोस्त कार्यालय चला गया। बच्चों और पति की अनुपस्थिति में रघुविंदर ने अपने दोस्त की पत्नी से दुष्कर्म किया।
Wah kya dosti nibhai hai, aise dost jeevan me kisi ko bhi na de.
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