जोधपुर. दीपावली के दिन अपनी दो साल की बेटी का गला घोंटकर हत्या करने वाले पिता को जिला एवं सेशन न्यायालय (जिला) ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। सेशन न्यायाधीश अनुराधा शर्मा ने खेड़ापा थाना क्षेत्र के हथुंडी गांव निवासी त्रिलोकराम मेघवाल को अपनी दो वर्षीय पुत्री मंजू की गला घोटकर हत्या करने का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
लोक अभियोजक रामसुख शर्मा ने बताया कि मृतका की मां पुष्पा देवी ने 6 नवंबर 2010 को खेड़ापा थाने में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसका पति त्रिलोकराम आदतन शराबी है और उस पर शक करता है। इस कारण पति-पत्नी में झगड़ा होता रहता था। 5 नवंबर 2010 की रात त्रिलोकराम शराब पीकर आया और झगड़ा किया। इसी दौरान त्रिलोकराम ने आवेश में आकर अपनी ही बेटी मंजू का गला घोटकर हत्या कर दी।
लोक अभियोजक रामसुख शर्मा ने बताया कि मृतका की मां पुष्पा देवी ने 6 नवंबर 2010 को खेड़ापा थाने में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसका पति त्रिलोकराम आदतन शराबी है और उस पर शक करता है। इस कारण पति-पत्नी में झगड़ा होता रहता था। 5 नवंबर 2010 की रात त्रिलोकराम शराब पीकर आया और झगड़ा किया। इसी दौरान त्रिलोकराम ने आवेश में आकर अपनी ही बेटी मंजू का गला घोटकर हत्या कर दी।
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