मंगलवार, 19 जुलाई 2011

हत्या का आरोपी संदेह के लाभ में बरी

हत्या का आरोपी संदेह के लाभ में बरी 
 

बालोतरा। जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुखपाल बुंदेल ने हत्या के आरोपी को संदेह का लाभ देकर दोष्ामुक्त करने के आदेश दिए। प्रकरण के अनुसार 8 नवंबर 2010 को कीतपाला निवासी श्रीमती जरीना ने पुलिस को दिए पर्चा बयान में बताया कि उसके पुत्र इकबाल के साथ अयुब खां पुत्र वली मोहम्मद निवासी कीतपाला ने मारपीट की। शाम को वह अपने घर में लालटेन जला रही थी।

इसी दौरान अयूब वहां पर आया और उसने जान से मारने की धमकी देते हुए डिब्बे में रखा केरोसीन उस पर उड़ेल कर जला दिया। जान बचाने के लिए वह टांके मे कूदी, जिससे आग बुझ गई। गंभीर झुलसी हालत में उसे राजकीय नाहटा अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान जरीना की मौत हो गई।

बालोतरा पुलिस ने अनुसंधान के बाद भादंसं की धारा 450, 302 के तहत चालान पेश किया। प्रकरण कमीट होकर जिला एवं सेशन न्यायालय मे पेश हुआ। राज्य सरकार की ओर से लोक अभियोजक मानाराम विश्Aोई ने पैरवी की।

परिवादी की ओर से अधिवक्ता निर्मल खारवाल ने तथा आरोपी की ओर से अधिवक्ता मुनीर अली पठान व देवीसिंह महेचा ने तर्क प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश सुखपाल बुंदेल ने आरोपी अयूब को संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त करने के आदेश दिए।
 

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