जोधपुर। जम्मू कश्मीर से जोधपुर केन्द्रीय जेल में पिछले वर्ष स्थानांतरित किए गए 7 अफगानी व 4 पाक नागरिकों के विरुद्ध चल रहे मुकदमे के दौरान सोमवार को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश संख्या 1 ने 7 अफगानी आतंकियों को स्वप्रेरणा से आरोप पढ़ कर सुनाए। यह आदेश अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश अनूप कुमार सक्सेना ने आतंकियों की केन्द्रीय जेल में हुई सुनवाई के दौरान सुनाए।
न्यायाधीश सक्सेना ने जम्मू कश्मीर के रणवीर पेनल कोड की धारा 121, 121 ए, 122 व 122 के तहत आरोप सुनाते हुए कहा कि आरोपी अफगानी आतंकियों ने 19 अक्टूबर 1997 को जम्मू कश्मीर की अंतरराष्ट्रीय सीमा को हथियार लेकर देशद्रोह करने व तोडफ़ोड़ का षडय़ंत्र रचने के इरादे से युद्ध करने की नीयत से आयुध सहित प्रवेश किया। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर की अंतर्राराष्ट्रीय सीमा पर 19 अक्टूबर 1997 को आठ अफगानी व 4 पाकिस्तानी आतंकियों को हथियार सहित गिरफ्तार किया गया था।
न्यायाधीश सक्सेना ने जम्मू कश्मीर के रणवीर पेनल कोड की धारा 121, 121 ए, 122 व 122 के तहत आरोप सुनाते हुए कहा कि आरोपी अफगानी आतंकियों ने 19 अक्टूबर 1997 को जम्मू कश्मीर की अंतरराष्ट्रीय सीमा को हथियार लेकर देशद्रोह करने व तोडफ़ोड़ का षडय़ंत्र रचने के इरादे से युद्ध करने की नीयत से आयुध सहित प्रवेश किया। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर की अंतर्राराष्ट्रीय सीमा पर 19 अक्टूबर 1997 को आठ अफगानी व 4 पाकिस्तानी आतंकियों को हथियार सहित गिरफ्तार किया गया था।
आरोपियों के न्यायमित्र मनीष व्यास ने कहा कि आरोपियों के गिरफ्तार किए जाने के 14 वर्ष बाद आरोप सुनाए गए हैं इसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जाएगी। उन्होंने कहा कि सोमवार को सुनवाई के दौरान जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से नियुक्त पब्लिक प्रोसिक्यूटर (पीपी) भी मौजूद नहीं थे।
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