सोमवार, 30 जनवरी 2017

भोपाल।कांग्रेस विधायक का आरोप, पुलिस ने आदिवासी महिलाओं से किया दुष्कर्म



भोपाल।कांग्रेस विधायक का आरोप, पुलिस ने आदिवासी महिलाओं से किया दुष्कर्म
कांग्रेस विधायक का आरोप, पुलिस ने आदिवासी महिलाओं से किया दुष्कर्म

यहां मध्यप्रदेश के धार जिले के एक गांव में पुलिस पर अपराधियों की धरपकड़ के नाम पर आदिवासी महिलाओं से दुष्कर्म और लूटपाट का आरोप लगने के साथ ही मामले पर राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है।

क्षेत्र के कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए आदिवासियों की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराने और एक उच्चस्तरीय न्यायिक जांच कमेटी से मामले की जांच कराने की मांग की है। सिंघार ने कहा कि पिछले बुधवार को उनकी विधानसभा क्षेत्र के भुतिया व होलीबयड़ा गांव में पुलिस ने दबिश देकर चंद अपराधियों को पकड़ने के नाम पर आदिवासियों के घरों में घुस कर उन पर अत्याचार किए।


इस दौरान पुलिसकर्मियों ने चार महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, लोगों को डराने के लिए गोलियां चलाईं और आंसूगैस के गोले छोड़े। उन्होंने पुलिस पर लोगों के घरों का सामान लूटने का भी आरोप लगाया। साथ ही कहा कि घटना के बाद एक पीड़ित महिला के पति पर पुलिस ने झूठा मामला दर्ज करा दिया।


उन्होंने धार पुलिस अधीक्षक (एसपी) पर मामले को दबाने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे महिलाओं का मेडिकल परीक्षण कराने के लिए उन्हें जिला अस्पताल लेकर गए, लेकिन एसपी ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पर दबाव डलवाते हुए केवल एक चिकित्सक से उनका परीक्षण करवाया, जबकि ऐसे मामलों में एक पैनल से मेडिकल परीक्षण करवाया जाता है।

कथित तौर पर दुष्कर्म का शिकार महिलाओं की पीड़ा को राजधानी तक पहुंचाने के लिए उन्हें अपने साथ भोपाल लाए कांग्रेस विधायक सिंघार ने शासन से आदिवासियों की तत्काल प्राथमिकी दर्ज कराने और एक उच्च स्तरीय न्यायिक जांच समिति से पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है।

सिंघार ने जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक का स्थानांतरण करने और कार्यवाही में लिप्त बताए जा रहे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राय सिंह नरवरिया समेत अन्य अधिकारियों को निलंबित करने की भी मांग की। सिंघार ने कहा कि वे इस मामले को लेकर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ऋषि शुक्ला से मिलेंगे। साथ ही इस मुद्दे को वे राज्य महिला आयोग तक भी ले जाएंगे।

बाडमेर लम्बित प्रकरणों को प्राथमिकता से निपटाएं- शर्मा



बाडमेर लम्बित प्रकरणों को प्राथमिकता से निपटाएं- शर्मा
बाडमेर, 30 जनवरी। अनुसूचित जाति, जन जाति एवं महिलाओं पर अत्याचार निवारण के लम्बित प्रकरणों को प्राथमिकता से निस्तारण करने के प्रयास किए जाए। जिला कलक्टर सुधीर शर्मा ने सोमवार को जिला मुख्यालय पर आयोजित अनुसूचित जाति, जन जाति अत्याचार निवारण, महिलाओं पर अत्याचार निवारण तथा पुलिस एवं अभियोजन के मध्य समन्वय संबंधी बैठक के दौरान यह बात कही।

जिला कलक्टर शर्मा ने बैठक के दौरान अनुसूचित जाति, जन जाति के व्यक्तियों पर अत्याचार निवारण संबंधी लम्बित प्रकरणों की न्यायालय वार समीक्षा की तथा कहा कि इस तरह के प्रकरणों में पीडित को यथा शीध्र न्याय मिले, इसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होने इस तरह के प्रकरणों में राज्य सरकार की ओर से पीडित पक्ष को दी जाने वाली सहायता के प्रकरणों में भी प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होने महिला अत्याचार से संबंधित पुराने प्रकरणों में प्राथमिकता से पैरवी करवाकर निस्तारण करने को के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि पुलिस एवं अभियोजन में लगातार समन्वय रखने के साथ प्रकरणों के निस्तारण में परस्पर सहयोग लिया जाए।

इस दौरान जिला पैरोल सलाहकार समिति के समक्ष विचारार्थ पैरोल आवेदन पत्रों पर विस्तृत समीक्षा पश्चात् लूणा खां पुत्र मोहम्मद खां मुसलमान के प्रकरण में जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त कर आगामी बैठक में विचारार्थ रखे जाने का निर्णय लिया गया। इसी प्रकार दण्डित सोहनलाल उर्फ सोनू पुत्र प्रेमलाल सोनी का पैरोल आवेदन पत्र अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक डा. गगनदीप सिंगला, उप अधीक्षक (कारागृह) चैनसिंह महेचा, सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सुरेन्द्र कुमार पूनिया, सहायक निदेशक अभियोजन दौलतराम पंवार, विशिष्ट लोक अभियोजक सवाई कुमार माहेश्वरी, लोक अभियोजक बालोतरा महेन्द्र पीथानी, अपर लोक अभियोजक गणपत गुप्ता सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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पाक सिम पर प्रतिबन्ध

जिला मजिस्ट्रेट ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से जारी किया आदेश


बाडमेर, 30 जनवरी। जिला मजिस्ट्रेट सुधीर शर्मा ने सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाते हुए ऐसा करते पाए जाने पर कानूनी कार्यवाही की चेतावनी दी है।

जिला मजिस्टेªट शर्मा ने बताया कि बाड़मेर जिले से लगने वाली अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी इलाके में लगे मोबाईल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के करीब 3-4 किलोमीटर अन्दर तक आ रहा है, ऐसे में पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिये आसानी से सम्पर्क होने की आशंका को देखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत पाकिस्तानी सिम के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। आदेश के अनुसार बाडमेर जिले मे किसी भी क्षेत्र जहां से पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के द्वारा सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है, मे कोई भी व्यक्ति पाकिस्तानी लोकल सिम का उपयोग नहीं करेगा। साथ ही किसी भी व्यक्ति को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आदेश का उल्लंधन करते पाए जाने पर व्यक्ति के विरूद्ध कानूनी प्रावधानों के अनुसार कडी कार्यवाही की जाएगी।

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जन्म-मृत्यु रजिस्टेशन के संबंध में समीक्षा बैठक 6 फरवरी को
बाड़मेर, 30 जनवरी। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण का शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने हेतु जन्म मृत्यु रजिस्टेªशन के संबंध में एक दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण एवं समीक्षात्मक बैठक अति. मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं जिला कलक्टर सुधीर शर्मा की अध्यक्षता में 6 फरवरी को प्रातः 11.00 बजे कलक्ट्रेट कांफ्रेन्स हॉल में आयोजित की जाएगी।

जिला रजिस्ट्रार (जन्म मृत्यु) एवं आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग सहायक निदेशक हीरालाल मालू ने बताया कि उक्त बैठक में कलेण्डर वर्ष 2016 की जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन की ऑन लाईन प्रगति, रेकार्ड डिजिटाइजेशन संबंधी सूचना सहित विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा की जाएगी।