मंगलवार, 29 नवंबर 2011

बरामद नमूने जांच को एफएसएल भेजे

बरामद नमूने जांच को एफएसएल भेजे

बाड़मेर के निम्बला साजीतड़ा में तीन चिंकारों के शिकार के बाद मांस पकाते पकड़े गए पांच आरोपी सैन्यकर्मी दूसरे दिन सोमवार को भी वन विभाग में पेश नहीं किए जा सके। क्षेत्र के उपवन संरक्षक बीआर भादू ने लेफ्टिनेंट कर्नल बीएस चंदेल को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा-50 के तहत समन जारी कर मंगलवार सुबह 10 बजे तक आरोपियों को पेश करने के लिए पाबंद किया है।

उधर सेना ने भी कोर्ट ऑफ इन्क्वारी के तहत दूसरी बार उपवन संरक्षक भादू को समन भेजकर शिकार मामले में एकत्रित सभी साक्ष्य, प्रपत्र, प्रथम सूचना रिपोर्ट, एफएसएल रिपोर्ट, सीजर मेमो तथा मौका पंचनामा मांगा है। लिखित जवाब में उपवन संरक्षक ने कहा कि शिकार प्रकरण की जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट सीधे न्यायालय में पेश कर दी जाएगी। इस बीच सोमवार शाम 4 बजे सेना अधिकारी अतुल्य बामजाई बिग्रेडियर के साथ उपवन संरक्षक कार्यालय पहुंचे। सैन्य अधिकारियों ने वन विभाग की जांच में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया।

वनविभाग ने 25 नवम्बर को सैन्य युद्धभ्यास के दौरान इलेक्ट्रिकल मेकेनिकल इंजीनियरिंग विंग के 88 आम्र्ड आर्टलरी वर्कशाप यूनिट में बरामद तीन चिंकारों के सिरों के एकत्रित अलग-अलग विसरा, मामले में प्रयुक्त जिप्सी से मिला खून, बाल, मांस रखने के लिए प्रयुक्त रक्त से सने हुए पात्रों के सैम्पल मंडोर स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जांच के लिए भेज दिए हैं।

आर्मी एक्ट में सख्त सजा का प्रावधान
इस बारे में सेना प्रवक्ता एस.डी. गोस्वामी का कहना है कि आर्मी एक्ट के तहत दोषी पाए जाने पर सात साल से भी कड़ी सजा का प्रावधान है। आर्मी एक्ट की धारा 69 के तहत हत्या व बलात्कार जैसे संगीन अपराध को छोड़ किसी भी प्रकरण को टेक ओवर कर सकती है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी डीएफओ के बयान के अभाव में अटकी हुई है। इसमें दोषी पाए जाने पर सेना तुरन्त ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।

आरोपी मिलिट्री कस्टडी में
संभागीय आयुक्त रमेश कुमार जैन की अध्यक्षता में उनके कक्ष में सोमवार को जोधपुर में थल सेना एवं वन विभाग के उच्च अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें सैन्य अधिकारियों ने बताया कि घटना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जा रही है। आरोपियों को कस्टडी में ले लिया है। इधर, वन अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने भी आरोपियों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई है। बैठक में सेना के उच्चाधिकारियों के अलावा मुख्य वन संरक्षक और मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) सहित सेना के उच्च अधिकारी उपस्थित थे।


चालीस लाख की अवैध शराब बरामद

चालीस लाख की अवैध शराब बरामद

बालोतरा। पचपदरा पुलिस ने मेगा स्टेट हाइवे पर सोमवार शाम नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक में परिवहन कर ले जाए जा रहे अवैध अंग्रेजी शराब के एक हजार कार्टन बरामद कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हरियाणा निर्मित इस शराब की बाजार कीमत 40 लाख रूपए आंकी गई है।

पुलिस अधीक्षक संतोष्ा चालके के निर्देशानुसार पचपदरा थानाधिकारी उगमराज सोनी के नेतृत्व में एएसआई हरलालसिंह, रेवंतसिंह रड़वा व लादूराम, पचपदरा चौकी प्रभारी भाखरसिंह कोटडिया मय जाप्ता ने सोमवार शाम मेगा स्टेट हाइवे के मूंगड़ा चौराहे पर नाकाबंदी की।

इस दौरान पचपदरा की ओर से आ रहे ट्रक को रूकवाया गया। ट्रक के केबिन में बैठे चालक व एक अन्य से पूछताछ करने पर वे संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए। तिरपाल हटाकर तलाशी लेने पर ट्रक में हरियाणा निर्मित विभिन्न ब्रांडों की अवैध अंग्रेजी शराब के एक हजार कार्टन लदे पाए गए। पुलिस ने आरोपी वकील खां पुत्र जंगबाज खां निवासी बर खेड़ा, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ तथा चालक इसाक खां पुत्र मुंशी खां निवासी सादलखेड़ा चितौड़गढ़ को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया। गौरतलब रहे कि पचपदरा पुलिस ने बीते दो वर्षो में अवैध शराब की धरपकड़ में बड़ी कामयाबी हासिल की है।

गुजरात पहुंचाई जा रही थी खेप
हरियाणा से भरी गई शराब की यह खेप गुजरात की तरफ ले जाई जा रही थी। आरोपियों ने पूछताछ के दौरान बताया कि मेगा स्टेट हाइवे के रास्ते से होकर सांचौर होते हुए उन्हें गुजरात की तरफ जाना था।