मंगलवार, 12 मई 2020

होम आईसोलोशन का उलघ्घंन करने पर दो व्यक्तियो के खिलाफ प्रकरण दर्ज

होम आईसोलोशन का उलघ्घंन करने पर दो व्यक्तियो के खिलाफ प्रकरण दर्ज


अलवर  पारिस देखमुख पुलिस अधीक्षक अलवर द्वारा जिले में कोरोना महामारी को लेकर चल रहे लोकडाऊन के दौरान बाहर राज्य से आने वाले व्यक्तियों के होम आईशोलेशन हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत श्री बिशनाराम विश्नोई अतिण्पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अलवर के सुपरवीजन मे श्री भूपेन्द्र शर्मा पुलिस उप अधीक्षक वृत लक्ष्मनगढ अलवर के निर्देशन मे पुलिस थाना कठूमर के थानाधिकारी श्री राजेश वर्मा के नेतृत्व मे होम आईसोलेशन का उल्लंघन करने वाले दो व्यक्तिय़ों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया ।

घटना एवं कार्यवाही .  कोरोना वायरस कोविड 19 के सक्रमंण को फैलने से रोकने के लिये जिला प्रशासन द्वारा अन्य राज्यो से आने वाले व्यक्तियो को चिकित्सा स्क्रीनिग के पश्चात होम आईसोलोशन मे रहने के निर्देश प्रदान किये गये थेए  जिसमे थाना क्षेत्र कठूमर के 1ण् रोहिताश पुत्र ग्यारसा राम उम्र 32 साल जाति जाटव निवासी गंजपुर थाना कठूमर एवं 2ण् दिनेश पुत्र भोवल जाति प्रजापत उम्र 26 साल निवासी तुसारी थाना कठूमर जिला अलवर द्वारा वैश्विक महामारी कोविड 19 मे होम आईसोलोशन का उल्लघन किया गयाए जिसकी सुचना जिला कलैक्टर एवं मजिस्ट्रेट अलवर के मार्फत प्राप्त हुई जिसकी साइक्लोन सैल से तस्दीक कर उक्त के खिलाफ मुकदमा नंण् 163 ध् 2020 जुर्म धारा 269 आईपीसी व 51 आपदा प्रबन्धन अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया । इससे पूर्व भी पुलिस द्वारा लॉकडाउन व कोविड.19 के निर्देशों एवं गाइडलाइन्स का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है । 

उल्लंघन करने वाले व्यक्ति . 

1  रोहिताश पुत्र ग्यारसा राम उम्र 32 साल जाति जाटव निवासी गंजपुर थाना कठूमर ।
2 दिनेश पुत्र भोवल जाति प्रजापत उम्र 26 साल निवासी तुसारी थाना कठूमर जिला अलवर ।

पूर्व मे भी थानाधिकारी कठूमर द्वारा सोशल मीडिया पर भ्रामक खबर फैलाने वालो के विरुद्ध व राजकार्य मे बाधा डालने वालो के विरुद्द प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई ।

आमजन से अपील

जिला पुलिस की आमजन से अपील है कि लॉकडाउन ए धारा 144 तथा कोविड.19 के निर्देशों एवं दी गई गाइडलाइन्स की पालना आवश्यक रूप से करें । मास्क का उपयोग करते हुए सोशल डिस्टेन्सिंग रखना अनिवार्य है । कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से घर से बाहर नही निकले। केवल मैडीकल इमरजेन्सी से सम्बन्धित व्यक्तिए दवाई की दुकानों से सम्बन्धित व्यक्तिए माल वाहक वाहनए एवं अनुमत उधोगों में काम करने वाले व्यक्ति ही घर से बाहर जा सकेंगे । यदि आप द्वारा उक्त निर्देशों एवं गाइडलाइन्स की पालना नहीं की जावेगी तो आपके विरुद्ध नियमानुसार विधि सम्वत सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की जावेगी एवं वाहन जप्त कर लिया जावेगा । 

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