जैसलमेर जिले के समस्त न्यायालयों में तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आज
जैसलमेर 13 सितम्बर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार वर्ष 2019 की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आज (द्वितीय शनिवार) को संपूर्ण जिले के राजीनामा योग्य प्रकरणों की सुनवाई हेतु जिला मुख्यालय के सभी न्यायालयो में, पोकरण मुख्यालय के सभी न्यायालयों में व एडीआर सेंटर सम रोड स्थित भवन में किया जाएगा।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जैसलमेर शरद तंवर ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन और लम्बित प्रकरणों को समाहित करते हुए शमनीय दाण्डिक अपराध, धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम, बैंक रिकवरी मामले, एम.ए.सी.टी. मामले, पारिवारिक विवाद, श्रम-विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, बिजली व पानी के बिल (अशमनीय को छोड़कर) मामले, मजदूरी, भत्ते और पेंशन भत्तों से संबंधित सेवा मामले, राजस्व मामले (जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में लम्बित), अन्य सिविल मामले (किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा दावे एंव विनिर्दिष्ट पालना दावे) आदि का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा। पक्षकार उक्त प्रकार के मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखवाकर राजीनामा के माध्यम से उनका शीघ्र निस्तारण करवा सकते हैं। उन्होनें पक्षकारों से अपील की कि अधिक से अधिक प्रकरणों को इस लोक अदालत में रखवाकर राजीनामा से निस्तारण करवाकर इसका लाभ उठावें। न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों की लोक अदालत में सुनवाई हेतु संबंधित न्यायालयों में ही सम्पर्क किया जावें।
सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन हेतु समस्त न्यायक्षेत्र में कुल 07 बैंचों का गठन किया गया है। जिला मुख्यालय पर गठित होने वाली बैंचों में जिला/अपर जिला एवं सेषन न्यायालय तथा पारिवारिक न्यायालय जैसलमेर केडर के मामलों की सुनवाई हेतु श्रीमती अनिता शर्मा न्यायाधीष पारिवारिक न्यायालय की अध्यक्षता में बैंच गठित की गई है तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जैसलमेर न्यायालय के मुकदमों की सुनवाई हेतु मनोज मीना मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट की अध्यक्षता में व न्यायिक मजिस्ट्रेट केडर के मामलों हेतु श्रीमती संध्या पूनिया न्यायिक मजिस्ट्रेट जैसलमेर की अध्यक्षता में बैंच गठित की गई है।
प्रि लिटिगेशन स्टेज पर प्राप्त प्रकरणों की सुनवाई हेतु शरद तंवर, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित बैंच जिला वैकल्पिक विवाद निस्तारण केन्द्र, सम रोड़, जैसलमेर में कार्य सम्पादित करेगी।
पोकरण मुख्यालय पर अपर जिला एवं सेषन न्यायालय केडर के मुकदमों की सुनवाई हेतु डाॅ सूर्यप्रकाष पारीक अपर जिला एवं सेषन न्यायाधीष पोकरण की अध्यक्षता में, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय के मामलों हेतु श्रीमती प्रिया टावरी अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पोकरण की अध्यक्षता में तथा ग्राम न्यायालय सांकड़ा मु0 पोकरण के मुकदमों व प्रि लिटिगेषन स्टेज के मामलों की सुनवाई हेतु जितेन्द्र कुमार न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय की अध्यक्षता में बैंचे गठित की गई है।
सचिव ने यह भी बताया कि लोक अदालत के माध्यम से मामला निस्तारित होने पर कोर्ट फीस भी लौटाये जाने का प्रावधान है। उन्होंने पक्षकारों से अपील की कि पक्षकार अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठावें। ऐसे पक्षकार जिन्हे न्यायालय द्वारा लोक अदालत संबंधी सूचना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है और वे मामला लोक अदालत में निपटाना चाहते हैं तो वे राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर मामला राष्ट्रीय लोक अदालत में रखने हेतु निवेदन कर सकते है।
इस राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेषन न्यायाधीष) आषुतोष कुमार मिश्रा ने राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों व व्यवस्थाओं की जानकारी ली तथा राष्ट्रीय लोक अदालत के सुचारू रूप से संचालन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए।
जैसलमेर 13 सितम्बर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार वर्ष 2019 की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आज (द्वितीय शनिवार) को संपूर्ण जिले के राजीनामा योग्य प्रकरणों की सुनवाई हेतु जिला मुख्यालय के सभी न्यायालयो में, पोकरण मुख्यालय के सभी न्यायालयों में व एडीआर सेंटर सम रोड स्थित भवन में किया जाएगा।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जैसलमेर शरद तंवर ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन और लम्बित प्रकरणों को समाहित करते हुए शमनीय दाण्डिक अपराध, धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम, बैंक रिकवरी मामले, एम.ए.सी.टी. मामले, पारिवारिक विवाद, श्रम-विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, बिजली व पानी के बिल (अशमनीय को छोड़कर) मामले, मजदूरी, भत्ते और पेंशन भत्तों से संबंधित सेवा मामले, राजस्व मामले (जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में लम्बित), अन्य सिविल मामले (किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा दावे एंव विनिर्दिष्ट पालना दावे) आदि का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा। पक्षकार उक्त प्रकार के मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखवाकर राजीनामा के माध्यम से उनका शीघ्र निस्तारण करवा सकते हैं। उन्होनें पक्षकारों से अपील की कि अधिक से अधिक प्रकरणों को इस लोक अदालत में रखवाकर राजीनामा से निस्तारण करवाकर इसका लाभ उठावें। न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों की लोक अदालत में सुनवाई हेतु संबंधित न्यायालयों में ही सम्पर्क किया जावें।
सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन हेतु समस्त न्यायक्षेत्र में कुल 07 बैंचों का गठन किया गया है। जिला मुख्यालय पर गठित होने वाली बैंचों में जिला/अपर जिला एवं सेषन न्यायालय तथा पारिवारिक न्यायालय जैसलमेर केडर के मामलों की सुनवाई हेतु श्रीमती अनिता शर्मा न्यायाधीष पारिवारिक न्यायालय की अध्यक्षता में बैंच गठित की गई है तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जैसलमेर न्यायालय के मुकदमों की सुनवाई हेतु मनोज मीना मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट की अध्यक्षता में व न्यायिक मजिस्ट्रेट केडर के मामलों हेतु श्रीमती संध्या पूनिया न्यायिक मजिस्ट्रेट जैसलमेर की अध्यक्षता में बैंच गठित की गई है।
प्रि लिटिगेशन स्टेज पर प्राप्त प्रकरणों की सुनवाई हेतु शरद तंवर, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित बैंच जिला वैकल्पिक विवाद निस्तारण केन्द्र, सम रोड़, जैसलमेर में कार्य सम्पादित करेगी।
पोकरण मुख्यालय पर अपर जिला एवं सेषन न्यायालय केडर के मुकदमों की सुनवाई हेतु डाॅ सूर्यप्रकाष पारीक अपर जिला एवं सेषन न्यायाधीष पोकरण की अध्यक्षता में, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय के मामलों हेतु श्रीमती प्रिया टावरी अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पोकरण की अध्यक्षता में तथा ग्राम न्यायालय सांकड़ा मु0 पोकरण के मुकदमों व प्रि लिटिगेषन स्टेज के मामलों की सुनवाई हेतु जितेन्द्र कुमार न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय की अध्यक्षता में बैंचे गठित की गई है।
सचिव ने यह भी बताया कि लोक अदालत के माध्यम से मामला निस्तारित होने पर कोर्ट फीस भी लौटाये जाने का प्रावधान है। उन्होंने पक्षकारों से अपील की कि पक्षकार अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठावें। ऐसे पक्षकार जिन्हे न्यायालय द्वारा लोक अदालत संबंधी सूचना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है और वे मामला लोक अदालत में निपटाना चाहते हैं तो वे राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर मामला राष्ट्रीय लोक अदालत में रखने हेतु निवेदन कर सकते है।
इस राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेषन न्यायाधीष) आषुतोष कुमार मिश्रा ने राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों व व्यवस्थाओं की जानकारी ली तथा राष्ट्रीय लोक अदालत के सुचारू रूप से संचालन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें