रविवार, 15 सितंबर 2019

जैसलमेर श्रमिकों से पंजीयन एवं योजनाओं सें अनुचित वसूली पर होगी कार्यावाही

जैसलमेर  श्रमिकों से पंजीयन एवं योजनाओं सें अनुचित वसूली पर होगी कार्यावाही

         जैसलमेर श्रम विभाग द्वारा किये जा रहे श्रमिक पंजीयन एवं संचालित योजनाओं के आवेदन पोर्टल पर अपलोड करने हेतु दी गई सेवाओं के विरूद्ध यदि कोई ई-मित्र या अन्य कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा तय किये गये शुल्क से अधिक वसूली करता है या स्वीकृत हितलाभ राषि मंें से कुछ अंष देने की अनुचित मांग करता है तो ऐसे ई-मित्र/व्यक्ति के बारे में सूचना श्रम विभाग जैसलमेर एवं मुख्यालय द्वारा संचालित टोल फ्री हेल्पलाईन नम्बर 1800-1800-999 पर देंवें ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा सके।
   
          श्रम विभाग सभी ठेकेदारों एवं नियोजकों को भी आगाह करता है कि आपके द्वारा कई ऐसे लोंगो को नियोजन/ठेकेदार के प्रमाण पत्र दिये जा रहे है, जो निर्माण श्रमिक नहीं है या आपके यहां कार्य नहीं करतें है। ऐसे नियोजकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

          ई-मित्र संचालक ध्यान रखें कि श्रमिक पंजीयन एवं योजनाओं के आवेदन के समय मोबाईल नम्बर मजदूर के स्वयं के देवे, अन्यथा कार्यवाही की जायेगी।

          श्रम विभाग द्वारा किसी एजेंसी/व्यक्ति/ई-मित्र केन्द्र अथवा निर्माण श्रमिक संघ व्यक्ति को अपना अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया गया है, अतः उपरोक्त में से कोई भी श्रम विभाग का प्रतिनिधि होने की क्षेत्र में घोषणा करता है अथवा श्रमिकों से अनुचित पंजीयन या योजना का प्रलोभन देकर राषि की मांग करता है, तो यह पूर्ण रूप से अवैध है एवं ऐसे व्यक्ति की सूचना स्थानीय श्रम विभाग के कार्यालय पर अथवा विभागीय टोल फ्री नम्बर 1800-1800-999 पर देवे ताकि ऐसे अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा सके।


कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें