राज्य की 52 नगरीय निकायों में आगामी आम चुनाव
वार्डो के वर्गवार आरक्षण व महिला आरक्षण की लाॅटरी 18 सितम्बर को
जयपुर 11 सितम्बर। स्वायत्त शासन विभाग नें राज्य की 52 नगरीय निकायों में आगामी आम चुनाव माह नवम्बर, 2019 में करवाये जाने के सम्बन्ध में वार्डो के वर्गवार आरक्षण व महिला आरक्षण की लाॅटरी 18 सितम्बर को किये जाने के सम्बन्ध में सभी जिला कलेक्टरों एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है।
स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि वर्तमान में राज्य की कुल 193 नगरीय निकायों में जनगणना वर्ष 2011 के आधार पर नगरीय निकायांे में वार्डो की संख्या की निर्धारण किया गया है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 एवं राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम 1994 के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अनारक्षित वर्ग के लिये वार्डो की संख्या तथा वर्ग मंे एक तिहाई महिला वर्ग के आरक्षण अनुसार वार्डो की संख्या का निर्धारण किया गया है। निर्धारित वार्डो की संख्या में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के वार्डो का निर्धारण राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 6 एवं राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 5 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना है।
वार्डो के निर्धारण में नगरीय निकायांे में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिये वार्डो का आरक्षण वार्ड में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की अधिकतम जनसंख्या के अवरोही क्रम के आधार पर होगा। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिये स्थानों के आरक्षण के प्रयोजनार्थ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के प्रतिशत के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किये जायेंगे। जहाॅ कोई वार्ड अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित होने के लिये समान हो जाये वहाॅ उसे अनुसूचित जातियों या यथा स्थिति अनुसूचित जातियों के लिये, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत अधिक हो, आरक्षित किया जायेगा। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित स्थानों के अवधारित और आवंटित कर लिये जाने के पश्चात् पिछड़े वर्गो के लिये स्थान (जिसमें पिछड़े वर्गो की महिलाओं के लिये आरक्षित 1/3 स्थान सम्मिलित है) अवशिष्ट वार्डो को लाॅटरी द्वारा निकालकर, आवंटित किया जावेगा। माननीय उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश के अनुसार सभी वर्गो में महिला वार्डो का आरक्षण कुल वार्डो की जनसंख्या का एक तिहाई रहेगा। प्रत्येक वर्ग में महिलाओं का आरक्षण लाॅटरी के द्वारा निर्धारित किया जायेगा। निर्वाचन नियम 1994 के अनुसार लाॅटरी निकालने के प्रयोजन के लिये स्थान तारीक एवं समय की सूचना नगर पालिका के पूर्ण रूप से एवं आंशिक रूप से समाविष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विधानसभा के सदस्यों को और राजस्थान राज्य में मान्यता राजनैतिक दलों को प्रेषित किया जावेगा। लाॅटरी विधानसभा के ऐसे सदस्यों या मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा नाम निर्देशितियों, जो नियम दिनांक व समय पर लाॅटरी के स्थल पर उपस्थित हो, कि उपस्थिति में निकाली जावेगी।
राज्य सरकार द्वारा नगरीय निकायों में पूर्व में निर्धारित वार्डो की संख्या में जनसंख्या वर्ष 2011 के आधार पर परिवर्तन किया गया है। अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डो का आरक्षण नये सिरे से किया जावे। अर्थात् पूर्व में सम्पन्न चुनावों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये आरक्षित वार्डो को वर्तमान वार्डो के नये आरक्षण के समय विचार नहीं किया जायेगा। माह नवम्बर, 2019 में जिन 52 नगरीय निकायों में आमचुनाव होने है, उनके कुल वार्डो में वर्गवार आरक्षण एवं महिला आरक्षण की प्रक्रिया लाॅटरी के माध्यम से 18 सितम्बर, 2019 को सम्पादित की जाकर समस्त नगरीय निकाय एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अविलम्ब राज्य निर्वाचन आयोग सम्बन्धित निकाय को उपलब्ध करायंेगे।
वार्डो के वर्गवार आरक्षण व महिला आरक्षण की लाॅटरी 18 सितम्बर को
जयपुर 11 सितम्बर। स्वायत्त शासन विभाग नें राज्य की 52 नगरीय निकायों में आगामी आम चुनाव माह नवम्बर, 2019 में करवाये जाने के सम्बन्ध में वार्डो के वर्गवार आरक्षण व महिला आरक्षण की लाॅटरी 18 सितम्बर को किये जाने के सम्बन्ध में सभी जिला कलेक्टरों एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है।
स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि वर्तमान में राज्य की कुल 193 नगरीय निकायों में जनगणना वर्ष 2011 के आधार पर नगरीय निकायांे में वार्डो की संख्या की निर्धारण किया गया है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 एवं राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम 1994 के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अनारक्षित वर्ग के लिये वार्डो की संख्या तथा वर्ग मंे एक तिहाई महिला वर्ग के आरक्षण अनुसार वार्डो की संख्या का निर्धारण किया गया है। निर्धारित वार्डो की संख्या में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के वार्डो का निर्धारण राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 6 एवं राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 5 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना है।
वार्डो के निर्धारण में नगरीय निकायांे में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिये वार्डो का आरक्षण वार्ड में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की अधिकतम जनसंख्या के अवरोही क्रम के आधार पर होगा। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिये स्थानों के आरक्षण के प्रयोजनार्थ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के प्रतिशत के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किये जायेंगे। जहाॅ कोई वार्ड अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित होने के लिये समान हो जाये वहाॅ उसे अनुसूचित जातियों या यथा स्थिति अनुसूचित जातियों के लिये, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत अधिक हो, आरक्षित किया जायेगा। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित स्थानों के अवधारित और आवंटित कर लिये जाने के पश्चात् पिछड़े वर्गो के लिये स्थान (जिसमें पिछड़े वर्गो की महिलाओं के लिये आरक्षित 1/3 स्थान सम्मिलित है) अवशिष्ट वार्डो को लाॅटरी द्वारा निकालकर, आवंटित किया जावेगा। माननीय उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश के अनुसार सभी वर्गो में महिला वार्डो का आरक्षण कुल वार्डो की जनसंख्या का एक तिहाई रहेगा। प्रत्येक वर्ग में महिलाओं का आरक्षण लाॅटरी के द्वारा निर्धारित किया जायेगा। निर्वाचन नियम 1994 के अनुसार लाॅटरी निकालने के प्रयोजन के लिये स्थान तारीक एवं समय की सूचना नगर पालिका के पूर्ण रूप से एवं आंशिक रूप से समाविष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विधानसभा के सदस्यों को और राजस्थान राज्य में मान्यता राजनैतिक दलों को प्रेषित किया जावेगा। लाॅटरी विधानसभा के ऐसे सदस्यों या मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा नाम निर्देशितियों, जो नियम दिनांक व समय पर लाॅटरी के स्थल पर उपस्थित हो, कि उपस्थिति में निकाली जावेगी।
राज्य सरकार द्वारा नगरीय निकायों में पूर्व में निर्धारित वार्डो की संख्या में जनसंख्या वर्ष 2011 के आधार पर परिवर्तन किया गया है। अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डो का आरक्षण नये सिरे से किया जावे। अर्थात् पूर्व में सम्पन्न चुनावों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये आरक्षित वार्डो को वर्तमान वार्डो के नये आरक्षण के समय विचार नहीं किया जायेगा। माह नवम्बर, 2019 में जिन 52 नगरीय निकायों में आमचुनाव होने है, उनके कुल वार्डो में वर्गवार आरक्षण एवं महिला आरक्षण की प्रक्रिया लाॅटरी के माध्यम से 18 सितम्बर, 2019 को सम्पादित की जाकर समस्त नगरीय निकाय एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अविलम्ब राज्य निर्वाचन आयोग सम्बन्धित निकाय को उपलब्ध करायंेगे।
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