बाडमेर कस्टम अधिकारियों ने एक लाख से भी अधिक रुपए का जुर्माना व पेनल्टी वसूल किए पाक नागरिको से
बाडमेर मुनाबाव कस्टम अधिकारियों ने थार लिंक एक्सप्रेस से पाकिस्तान से भारत आ रहे यात्रियों की तलाशी के दौरान चार यात्रियों के पास विविध प्रकार का माल बरामद किया जो कि वाणिज्यिक मात्रा में था। यह माल व्यापार हेतु लाए जाने के कारण उनसे करीब सवा लाख रुपए का शुल्क वसूल किया गया। ये यात्री जोधपुर और गोधरा(गुजरात)के निवासी थे।गोधरा के ही एक यात्री के पास पैसे नही होने के कारण उसका माल कस्टम मालखाने में जमा कर दिया गया हैं जिसे वह कस्टम की देय राशि चुकाकर ही छुड़ा सकता हैं।
इससे पूर्व सुबह भारत से पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन के यात्रियों की तलाशी में भी कस्टम अधिकारियों ने एक लाख से भी अधिक रुपए का जुर्माना व पेनल्टी वसूल किए। इनमें एक पाक नागरिक गणेश खत्री, निवासी-उमरकोट के सामान की तलाशी में कुल 1 लाख 30 हजार रुपए मूल्य के 264 साड़ियां और 1500 मीटर कपड़े के कुल 78 थान बरामद किए जिनको व्यापारिक मात्रा में मानते हुए सीमा शुल्क अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही कर 45500/- रुपए का जुर्माना व पेनल्टी वसूल की।
कस्टम के सहायक आयुक्त एम. एल शेरा के अनुसार कोई भी यात्री अपने साथ व्यापार हेतु वाणिज्यिक मात्रा में माल लेकर जाता हैं या लेकर आता हैं तो उसका माल जब्त हो सकता हैं और फिर जुर्माना व पेनल्टी भरने पर ही माल छूटता हैं।
बाडमेर मुनाबाव कस्टम अधिकारियों ने थार लिंक एक्सप्रेस से पाकिस्तान से भारत आ रहे यात्रियों की तलाशी के दौरान चार यात्रियों के पास विविध प्रकार का माल बरामद किया जो कि वाणिज्यिक मात्रा में था। यह माल व्यापार हेतु लाए जाने के कारण उनसे करीब सवा लाख रुपए का शुल्क वसूल किया गया। ये यात्री जोधपुर और गोधरा(गुजरात)के निवासी थे।गोधरा के ही एक यात्री के पास पैसे नही होने के कारण उसका माल कस्टम मालखाने में जमा कर दिया गया हैं जिसे वह कस्टम की देय राशि चुकाकर ही छुड़ा सकता हैं।
इससे पूर्व सुबह भारत से पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन के यात्रियों की तलाशी में भी कस्टम अधिकारियों ने एक लाख से भी अधिक रुपए का जुर्माना व पेनल्टी वसूल किए। इनमें एक पाक नागरिक गणेश खत्री, निवासी-उमरकोट के सामान की तलाशी में कुल 1 लाख 30 हजार रुपए मूल्य के 264 साड़ियां और 1500 मीटर कपड़े के कुल 78 थान बरामद किए जिनको व्यापारिक मात्रा में मानते हुए सीमा शुल्क अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही कर 45500/- रुपए का जुर्माना व पेनल्टी वसूल की।
कस्टम के सहायक आयुक्त एम. एल शेरा के अनुसार कोई भी यात्री अपने साथ व्यापार हेतु वाणिज्यिक मात्रा में माल लेकर जाता हैं या लेकर आता हैं तो उसका माल जब्त हो सकता हैं और फिर जुर्माना व पेनल्टी भरने पर ही माल छूटता हैं।
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