सोमवार, 15 अक्टूबर 2018

जैसलमेर बाल श्रम को रोकने के लिए विभिन्न कानूनो की दी जानकारी

जिले में बच्चो के अधिकारों की सुरक्षा/संरक्षण के सम्बध में पुलिस अधीक्षक जैसलमेर के निर्देशन में हुआ मिटींग का आयोजन

जैसलमेर  बाल श्रम को रोकने के लिए विभिन्न कानूनो की दी जानकारी

विभिन्न संस्थाओं के सदस्य एवं बाल कल्याण समिति के अधिकारी रहे उपस्थित

बालको के संरक्षण एवं बाल श्रम के बारे में दिये विशेष दिशा निर्देश
दिनांक 10;10;2018 से 31;10;2018 बाल श्रम रोकथाम हेतु विशेष अभियान


                               जैसलमेर  जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चन्द्र शर्मा के निर्देशन में अतिरिक्‍त् पुलिस अधीक्षक जिला जैलसमेर जयनारायण मीणा द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय जैसलमेर में जिले में बच्चो के अधिकारों की सुरक्षा/संरक्षण के संबंध में मिटींग का आयोजन किया गया।

              उक्त मिटींग में नोडल अधिकारी मानव तस्‍करी यूनिट जैसलमेर महेन्‍द्रसिंह उप अधीक्षक पुलिस एससी/एसटी सैल जैसलमेर, हिम्मतसिंह कविया स0 नि0 बाल विभाग जैसलमेर, एएचटीयू प्रभारी सहीराम उनि व शेलेन्द्रसिंह मुआ, सीडब्लूसी के अध्‍यक्ष ब़जमोहन रामदेव, सदस्य मांगीलाल सोलंकी, भूरसिंह, करूणा कैला चाईल्ड लाईन के रामाकिशन मीणा, मदनलाल मंगल अध्‍यक्ष जन कल्‍याण सेवा समिति बाल ग़ह खिया, किशनाराम चौहान समग्र समाज विकाश समिति जैसलमेर तथा जिला जैसलमेर के समस्त पुलिस बाल कल्याण अधिकारी भी उपस्थित रहे।    
                  गोष्ठी में शरीक अधिकारीगण द्वारा आयोजित मिटिंग के बारे में विस्तार में जानकारी दी। अतिरिक्‍त पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्बोधित करते हुए बताया कि मुख्‍यालय द्वारा दिनंाक 10;10;2018 से 31;10;2018 बाल श्रम रोकथाम हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है इस अभियान के तहत छोटे बच्चों को जबरन मजदूरी नहीं करवाने की बात रखी तथा इस प्रकार का कोई मामला सामने आने पर समस्त संस्थाओं एवं उपस्थित गणमान्य व्यक्यिों को उसके विरूद्ध कार्यवाही करवाने की बात रखी। तथा बच्चों के बचपन के साथ हो रहे अन्याय की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए बताया कि जिले में संचालित विभिन्न होटलों, रेस्टोरेंट, ढाबों मेें उनसे कई कार्य करवाये जाते है तथा न करने पर मारपीट भी की जाती है जोकि न्याय संगत नहीं है इस संबंध में सभी को सतर्क रहने की बात रखी। बाल कल्याण अधिकारी पुलिस थाना रामदेवरा को रामदेवरा मेला को देखतंे हुए विशेष दिशा निर्देश दिये गये कि छोटे बच्चो से बाल श्रम व भिक्षावृति करवाने वाले गैग के विरूद्व प्रभावी कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये तथा पुलिस थाना के बीट कानि0 भी अपने अपने बीट क्षैत्र मे होने वाले बाल श्रम की जानकारी थानाधिकारी को तुंरत प्रभाव से देगें ताकि प्रभावी कार्यवाही अमल में लाई जा सके। जिला एवं थानास्तर पर होने वाली जनसहभागिता मिटीग के दौरान भी बाल कल्याण समिती एवं चाईल्ड लाईन के सदस्यो को भी मिटींग में सम्मिलित किया जावेगा। प्रत्येक नागरिक को हर वक्त बाल श्रम को रोकने के लिए तत्पर रहना चाहिए।
             गोष्ठी में अतिरिक्‍त पुलिस अधीक्षक द्वारा समस्त संस्थाओं को एक साथ मिलकर कार्य करने की बात कही तथा जिले में बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा करने के निर्देश दिये तथा बच्चों के संबंध में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही अमल में लाने की बात कही, ताकि बाल श्रम की प्रभावी रोकथाम एवं बालको के विरूद्व होने वाले जघन्य अपराधो पर प्रभावी तोर पर अंकुश लगाया जा सके।



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