शनिवार, 6 अक्तूबर 2018

बाड़मेर मतदान केन्द्रांे पर विशेष अभियान रविवार को



बाड़मेर मतदान केन्द्रांे पर विशेष अभियान रविवार को
बाड़मेर, 06 अक्टूबर। बाड़मेर जिले मंे सात विधानसभा क्षेत्रांे मंे समस्त मतदान केन्द्रांे पर रविवार को विशेष अभियान आयोजित होगा।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार बाड़मेर जिले के समस्त मतदान केन्द्रों पर रविवार को विशेष अभियान आयोजित होगा। इसके तहत बीएलओ मतदान केन्द्रांे पर प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे तक उपस्थित होकर आम नागरिकों के लिए अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची प्रदर्शित करेंगे। इस दौरान किसी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में जोड़ने से रह गया हो अथवा संशोधन या विलोपन करना हो तो संबंधित व्यक्ति से आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे। उन्हांेने बताया कि समस्त बीएलओ को निर्देशित किया गया है कि वे रविवार को मतदान केन्द्रों पर विशेष अभियान का आयोजन कर निर्वाचन आयोग के निर्देशांे के अनुरूप कार्य करना सुनिश्चित करें।

पुलिस उप निरीक्षक प्रतियोगी परीक्षा रविवार को

बाड़मेर, 06 अक्टूबर। उप निरीक्षक पुलिस प्रतियोगी परीक्षा 2016 रविवार को जिला मुख्यालय पर दो सत्रांे मंे प्रातः 10 से 12 बजे एवं दोपहर 3 से सांय 5 बजे तक आयोजित होगी।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि बाड़मेर जिला मुख्यालय पर 29 परीक्षा केन्द्रांे पर उप निरीक्षक पुलिस प्रतियोगी परीक्षा आयोजित होगी। इसको लेकर जिला एवं पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उन्हांेने बताया कि परीक्षा के दौरान अनुचित साधनांे एवं अनुचित लाभ प्राप्त करने के प्रयासांे की रोकथाम करने के लिए जिला रसद अधिकारी कंवराराम एवं वाणिज्य कर अधिकारी भवानीसिंह को नियुक्त किया गया है। इनको अनुचित साधनांे एवं गतिविधियांे की रोकथाम के लिए जारी निर्देशांे की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा दिवस को जिला मुख्यालय पर स्थित फोटो स्टेट, फैक्स का कार्य करने वाली दुकानांे एवं साइबर कैफे का निरीक्षण करने के लिए अधिकृत किया गया है। इसके अलावा पांच सतर्कता दल गठित किए गए है। उन्हांेने बताया कि उप निरीक्षक पुलिस प्रतियोगी परीक्षा-2016 के दौरान केन्द्रो पर मोबाइल, ब्लूटूथ आदि इलेक्ट्रोनिक सामग्री एवं संचार उपकरणों की सख्त मनाही रहेगी। किसी अभ्यर्थी के पास इस तरह की अवांछित सामग्री पाई गई तो कठोर कार्यवाही की जाएगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार परीक्षा केन्द्रों पर अभ्यर्थी को परीक्षा हॉल में सेल्युलर फोन, कार्डलेस फोन, ब्लूटूथ एवं समस्त प्रकार के इलेक्ट्रोनिक्स, संचार उपकरणों का प्रयोग करने की सख्त मनाही है। परीक्षा वस्तुपरक परीक्षा के रूप में ली जा रही है, इसलिए अभ्यर्थी को किसी प्रकार की सहायक सामग्री यथा केलकुलेटर एवं रफ कार्य के लिए पेपर उपलब्ध नहीं करवाएं जाएंगे और न ही उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी।

राजस्थान लोक सेवा आयोग के निर्देशः परीक्षा व्यवस्था में लगे कार्मिक अभिजागर, कनिष्ठ सहायक एवं सहायक कर्मचारी अपने मोबाइल फोन प्रश्न पत्र पैकेट खोले जाने के पूर्व केन्द्राधीक्षक के पास स्वीच ऑफ कर जमा करवाना होगा। परीक्षा केन्द्र में निर्दिष्ट अधिकारियों को छोड़कर मोबाइल फोन की पूर्णतया मनाही रहेगी। परीक्षार्थियांे को प्रवेश पत्र एवं मूल फोटो परिचय पत्र को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार की अवांछित सामग्री साथ मंे लाने की अनुमति नहीं होगी।

फोटो स्टेट एवं फैक्स की मशीनें बंद रहेगीः उप निरीक्षक पुलिस प्रतियोगी परीक्षा के दौरान रविवार को परीक्षा केन्द्रांे के 500 मीटर की परिधि मंे आने वाली समस्त फोटो स्टेट एवं फैक्स की दुकानंे तथा साइबर कैफे प्रातः 9 से सांय 5 बजे तक बंद रहेंगे।

पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम पशुपालन विभाग से सम्बद्ध नहीं
बाड़मेर, 06 अक्टूबर। पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता हेतु प्रशिक्षण एवं उनकी नियुक्ति के सम्बन्ध में दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों के माध्यम से आंमत्रित किए जा रहे आवेदन पत्रों के विषय में स्थिति स्पष्ट करते हुए पशुपालन निदेशक डा. लक्ष्मण लाल राठौड़ ने बताया कि इन संस्थानों द्वारा आयोजित पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण प्रमाण पत्र कार्यक्रम राज्य सरकार के पशुपालन विभाग की ओर से मान्यता प्राप्त नहीं है, ना ही विभाग से किसी प्रकार की सम्बद्धता है।

उन्होंने बताया कि ऐसी संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता राज्य सरकार के पशुपालन विभाग में पशुधन सहायक के पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहींं हैं। उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से दो वर्षीय पशुधन सहायक प्रशिक्षण पाठयक्रम में प्रवेश के लिए जीव विज्ञान, कृषि विषय से बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता है। मान्यता प्राप्त संस्थानों से दो वर्षीय पशुधन सहायक प्रशिक्षण पाठयक्रम सफलता पूर्वक पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी ही पशुधन सहायक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य पात्रता रखते हैं। डा. राठौड़ ने बताया कि ऐसे संस्थानों से पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षित व्यक्ति को रोजगार देने के लिये राज्य सरकार तथा पशुपालन विभाग बाध्य नहीं है इसके लिये प्रशिक्षित व्यक्ति स्वंय उत्तरदायी होंगे।




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