शुक्रवार, 29 सितंबर 2017

बाड़मेर सांप्रदायिक सदभाव की परंपरा कायम रखने की अपील



बाड़मेर सांप्रदायिक सदभाव की परंपरा कायम रखने की अपील
-कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के संबंध मंे शांति समिति की बैठक आयोजित।
बाड़मेर, 29 सितंबर। बाड़मेर जिले मंे आपसी सदभाव एवं सौहार्द्व से त्यौहार मनाने की परंपरा रही है। शांतिपूर्वक एवं हर्षाेल्लास से त्यौहार मनाने की मिसाल को कायम रखें। जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल में मोहर्रम तथा दीपावली के त्यौहार पर कानून एवं व्यवस्था के संबंध में आयोजित शांति समिति की बैठक के दौरान यह बात कही।

जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने कहा कि बाड़मेर में सभी वर्गो के लोग त्यौहार आपस में मिलजुल कर मनाते आए है ,जो अपने आप में गौरवपूर्ण परंपरा है। जिला कलक्टर ने इस परंपरा को कायम रखने तथा जिले में सौहार्द पूर्व वातावरण बनाये रखने की अपील की। जिला कलक्टर ने किसी भी प्रकार की अफवाहांे पर ध्यान नहीं देने एवं किसी भी प्रकार की सूचना के संबंध मंे जिला प्रशासन अथवा पुलिस को अवगत कराने के निर्देश दिए। उन्हांेने सोशियल मीडिया पर भी किसी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री डालने पर ठोस कार्रवाई करने की बात कही। इस दौरान जिला कलक्टर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को मोहर्रम के दौरान ताजियों के जुलूस के गुजरने वाले मार्गो पर साफ सफाई करने, दुकानों के आगे लगे तिरपालों को हटाने, निर्माणाधीन मकानों की सामग्री और मलवा आदि हटाने तथा रास्तें मे पेडों की टहनियों, बिजली, टेलीफोन तथा केबल के तारों को दुरस्त करवाने के निर्देश दिए। इसी प्रकार उन्होने ताजिया निकलने के रास्ते में आवारा पशुओं को रोकने, बिजली के तारों से करन्ट आने की आशंका के मद्देनजर तकनीकी कर्मचारी ताजिये के साथ रखने तथा जूलुस के दौरान पेयजल की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होने ताजिये के जूलुस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस जाब्ता तैनात करने को कहा।

जिला कलक्टर नकाते ने दीपावली के पूर्व पर बाडमेर, बालोतरा शहर एवं जिले के अन्य बड़े कस्बों में भीड़-भाड वाले क्षेत्रों में यातायात की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने, आतिशबाजी विक्रय स्थलों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करने तथा दीपावली पर्व पर विद्युत व्यवस्था निर्बाध रूप से जारी रखने के निर्देश दिए। उन्होने दीपावली पर्व पर मिलावटी दूध, मावा एवं मिठाईयों आदि की सघन चैकिंग करने तथा बर्न युनिट एवं चिकित्सा दलों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. गगनदीप सिंगला ने कहा कि त्यौहारांे के दौरान पुलिस की ओर से समुचित माकूल इंतजाम किए जा रहे है। उन्हांेने आमजन से सहयोग की अपील की। अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी.बिश्नोई ने कहा कि पटाखे छोड़ते समय बच्चांे को विशेष सावधानी बरतने के संबंध मंे अभिभावक समझाइश करें। बैठक में आयुक्त डा.गुंजन सोनी, बाड़मेर उपखंड अधिकारी चेतन कुमार त्रिपाठी , पुलिस उप अधीक्षक रतनलाल, मुस्लिम इंतेजामिया कमेटी के सदर मोहम्मद मंजूर कुरेशी, आल इंडिया कौमी एकता कमेटी के महामंत्री अबरार मोहम्मद, लाइसेंसदार नजीर मोहम्मद, एडवोकेट अम्बालाल जोशी, विश्व हिन्दू परिषद के ओमप्रकाश मधुप, भारत विकास परिषद के रामकुमार जोशी, बसंत खत्री, नसीर मोहम्मद, हाजी गनी, महेश पनपालिया, कैलाश कोटडि़या,ललित बोथरा सहित विभागों के अधिकारी तथा समाजसेवी उपस्थित थे।

मोहर्रम के मद्देनजर निषेधाज्ञाः जिला मजिस्टेªट शिवप्रसाद मदन नकाते ने एक आदेश जारी कर एक अक्टूबर को मनाए जाने वाले मोहर्रम पर्व पर जिले में साम्प्रदायिक सदभाव तथा कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है। यह आदेश 29 सितंबर को प्रातः 6 बजे से लागू होकर 3 अक्टूबर को रात 10 बजे तक अथवा अन्य आदेश होने तक प्रभावी रहेगा।

जिला मजिस्टेªट नकाते की ओर से जारी आदेश के अनुसार उक्त अवधि के दौरान जिले की सीमा मे कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, तेज धार वाले शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थानों पर विचरण नहीं कर सकेंगे तथा ना ही ऐसे अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन कर सकेंगे। यह प्रतिबन्ध शस्त्र अनुज्ञा पत्र स्वीकृत अथवा नवीनीकरण संबंधी एवं थाने मे जमा कराने के लिए विचरण पर लागू नहीं होगा। सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा अनुसार नियमानुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट रहेगी। निषेधाज्ञा अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चल सकेगा, नहीं ही इसका प्रयोग करेगा या प्रयोग करने के लिए प्रेरित करेगा। बाडमेर जिले के बाजारों एवं सड़कों पर कोई व्यक्ति ऐसे कोई नारे बाजी नहीं करेंगे, जिसके कारण किसी अन्य समुदाय अथवा वर्ग के व्यक्तियों को ठेस पहुंचे, ना ही कोई व्यक्ति किसी के व्यवसाय मे किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न कर सकेंगे। यह आदेश सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान शस्त्र पुलिस, सिविल पुलिस, होमगार्ड, सेना एवं उन राज्य एवं केन्द्र कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जो कि उक्त अवधि मे कानून एवं शांति व्यवस्था के संबंध में अपने पास हथियार रखने को अधिकृत किए गए हो। उक्त आदेश की अवमानता दण्डनीय अपराध है, अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार अभियोग चलाया जाएगा।

मजिस्टेªट नियुक्तःजिला मजिस्टेªट शिवप्रसाद मदन नकाते ने मोहर्रम ताजिया के जुलूस के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 22 के तहत मजिस्टेªट नियुक्त किए है। आदेशानुसार उपखण्ड मजिस्टेªट बाडमेर को बाडमेर शहर में ताजिया निकलने के स्थान से करबला स्थल तक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार उपखण्ड मजिस्ट्रेट बालोतरा को बालोतरा शहर में ताजिया निकलने के स्थान से करबला स्थल तक,तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट पचपदरा को ग्राम पाटोदी में ताजिया निकलने के स्थान से करबला स्थल तक, उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिवाना को कस्बा सिवाना में ताजिया निकलने के स्थान से करबला स्थल तक तथा तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्टेªट समदडी को कस्बा समदडी में ताजिया निकलने के स्थान से करबला स्थल तक कानून एवं शांति व्यवस्था बनाने के लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। इसी तरह विजयादशमी के अवसर पर बाड़मेर एवं बालोतरा शहर मंे झांकी एवं रावण दहन के कार्यक्रमांे के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाड़मेर शहर मंे उपखंड मजिस्ट्रेट एवं तहसीलदार, बालोतरा मंे उपखंड मजिस्ट्रेट एवं तहसीलदार को कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।

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