जालोर कृषक पुरस्कार के लिए आवेदन पत्रा आमंत्रित
जालोर, 9 अगस्त। कृषि विभाग की ओर से विस्तार सुधार कार्यक्रम योजना के तहत प्रत्येक पंचायत समिति व जिला स्तर पर कृषक पुरस्कार के लिए योग्य इच्छुक किसानों से आवेदन आमंत्रित किये गये हैं।
कृषि विभाग के उप निदेशक एवं आत्मा के परियोजना निदेशक मनोहर तुसावरा ने बताया कि विस्तार सुधार कार्यक्रम (आत्मा) योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 मंे प्रत्येक पंचायत समिति व जिला स्तर पर 2-2 कृषकों का चयन कृषक पुरस्कार के लिए जिला कलक्टर की अध्यक्षता मंे गठित शाषी परिषद द्वारा किया जायेगा। उन्होंने बताया कि जिन कृषकों ने कृषि मंे 21 मूलमंत्रा अपनाने के साथ ही उद्यान, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट श्रेणी का कार्य किया हो तथा किसी न किसी कृषि रूचि व कृषि उत्पाद रूचि या स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए कृषक आवेदन कर सकते हैं। पात्रा इच्छुक किसान अपने क्षेत्रा से सम्बन्धित पर्यवेक्षक या सहायक कृषि अधिकारी के माध्यम से 15 सितम्बर तक अपने प्रस्ताव व आवेदन उपलब्ध करवा सकते हैं।
उन्हांेने बताया कि पंचायत समिति पर पुरस्कार राशि 10 हजार, जिला स्तर पर 25 हजार व राज्य स्तर पर 50 हजार रुपए हैं। इस योजना में पूर्व में पुरस्कृत किसान दोबारा आवेदन करने के लिए पात्रा नहीं होंगे।
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जिला स्तरीय सम्पर्क समाधान शिविर 10 अगस्त को
जालोर 9 अगस्त। जिला स्तरीय सम्पर्क समाधान शिविर का आयोजन 10 अगस्त गुरुवार को जिला कलेक्टर एलएन सोनी की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट परिसर स्थित अटल सेवा केन्द्र में किया जाएगा।
अतिरिक्त जिला कलक्टर नरेश बुनकर ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार आम जन की परिवेदनाओं की सुनवाई तथा समस्याओं के त्वरित एवं सकारात्मक समाधान के लिए संपर्क समाधान के तहत ़10 अगस्त गुरूवार को अपरान्ह 2 बजे जिला कलक्ट्रेट कार्यालय के अटल सेवा केन्द्र पर जिला स्तरीय सम्पर्क समाधान शिविर आयोजित किया जाएगा। तत्पश्चात् दोपहर 3 बजे जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति की मासिक बैठक भी सम्पन्न होगी ।
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लम्बित वीसीआर के निस्तारण के लिए डिस्काॅम ने लागू की विशेष योजना
1 अगस्त से 30 नवम्बर तक प्रभावी रहेगी योजना
जालोर, 9 अगस्त। जोधपुर डिस्काॅम की ओर से बिजली चोरी व दुरूपयोग से सम्बन्धित लम्बित वीसीआर तथा इससे सम्बन्धित उपभोक्ताओं व गैर उपभोक्ताओं की शिकायतों के शीघ्र निस्तारण के लिए विशेष योजना लागू की गई है जो 30 नवम्बर तक प्रभावी रहेगी।
जोधपुर डिस्काॅम जालोर के अधीक्षण अभियन्ता बीएल दहिया ने बताया कि जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निर्देशानुसार जिले में बिजली चोरी व दुरूपयोग से सम्बन्धित लम्बित वीसीआर एवं इससे सम्बन्धित उपभोक्ताओं व गैर उपभोक्ताओं की शिकायतों के शीघ्र निस्तारण के लिए पूर्व में प्रचलित प्रक्रिया को सरल व कन्ज्यूमर फ्रेण्डली बनाने के लिए 1 अगस्त से चार माह की अवधि के लिए विशेष योजना लागू की गई है। इस योजना से बड़ी संख्या में लम्बित सतर्कता जांच प्रतिवेदनों का निस्तारण होने से निगम को अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी। साथ ही वीसीआर से सम्बन्धित उपभोक्ताओं व गैर उपभोक्ताओं की शिकायतों का निस्तारण भी होगा।
उन्होंने बताया कि विजिलेंस व ओएण्डएम विंग के अधिकारियों को जिम्मेदारी देते हुए निर्देशित किया गया है कि वे 30 जून 2016 तक की लम्बित वीसीआर जिनमें राजस्व का निर्धारण अभी तक नहीं हुआ है उनमें राजस्व का निर्धारण कर 10 अगस्त तक सम्बन्धित उपभोक्ताओं को नोटिस जारी करें। उन्होंने बताया कि ऐसे उपभोक्ता व गैर उपभोक्ता जिनके विरूद्ध 30 जून 2016 से पूर्व बिजली चोरी अथवा दुरूपयोग की वीसीआर नहीं भरी गई हो और अभी तक उसका निस्तारण नहीं हुआ हो, वे सम्बन्धित सहायक अभियन्ता कार्यालय में सम्पर्क कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
उन्होंने इस योजना में जिले के सभी सहायक अभियन्ताओं को अधिकृत करते हुए निर्देशित किया है कि वे लम्बित वीसीआर पर 50 हजार रुपए तक सिविल लायबिलिटी व कम्पाउण्डिंग राशि की 50 प्रतिशत राशि जमा कर वीसीआर का निस्तारण कर सकते हैं। यदि सिविल लायबिलिटी व कम्पाउण्डिंग राशि 50 हजार रुपए से अधिक है तो 50 हजार रुपए का 50 प्रतिशत व 50 हजार से अधिक राशि पर 10 प्रतिशत जमा कर वीसीआर का निस्तारण करें। योजना के तहत वीसीआर के पूर्व में निस्तारित हो चुके प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जाएगा।
योजना में इस प्रकार होगा लाभ
यदि किसी उपभोक्ता पर वीसीआर की राशि 50 हजार रूपए है तो उसे राशि का 50 प्रतिशत 25 हजार रूपए जमा करवाने होंगे। यदि वीसीआर की राशि 60 हजार रूपए है तो 25 हजार (50 हजार का 50 प्रतिशत) व 1 हजार रुपए ( 10 हजार का 10 प्रतिशत ) कुल 26 हजार रुपए जमा करवाकर उपभोक्ता वीसीआर को निस्तारित करवा सकते हैं।
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पांच व्यक्तियों को आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत
जालोर, 9 अगस्त। जिला कलक्टर एलएन सोनी ने जिले के चार व्यक्तियों की आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु व एक व्यक्ति के घायल होने पर मुख्यमंत्राी सहायता कोष से 2 लाख 5 हजार रुपयों की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है।
जिला कलक्टर एलएन सोनी ने बताया कि आहोर तहसील क्षेत्रा के मादड़ी निवासी सुरेश कुमार पुत्रा कालूराम कुम्हार की घर में विद्युत फाल्ट के कारण करंट लगने से व डोडियाली निवासी थानाराम पुत्रा नरसाराम मेघवाल की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। वहीं जसवन्तपुरा तहसील क्षेत्रा के मुडतरासिली निवासी उमाराम पुत्रा खंगाराराम कलबी की सड़क दुर्घटना मंे तथा बागोड़ा तहसील के भालनी निवासी सुरेश कुमार पुत्रा गोगाराम विश्नोई की बालसमन्द बांध में डूबने से मृत्यु हो गई थी जिस पर मृत्तकों के परिजनों को सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार की अनुशंषा पर मुख्यमंत्राी सहायता कोष से 50-50 हजार रुपयों की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
उन्होंने बताया कि इसी प्रकार भीनमाल के जगजीवनराम काॅलोनी के सलमान खां की पत्नी जरिना के सड़क दुर्घटना में घायल होने पर मुख्यमंत्राी सहायता कोष से 5 हजार रुपयों की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
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