मंगलवार, 29 अगस्त 2017

नाबालिग बालिका से दरिंदगी करने वालों को कोर्ट ने दी ये सजा

नाबालिग बालिका से दरिंदगी करने वालों को कोर्ट ने दी ये सजा


एक किशोरी का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म करने वाले को अदालत ने दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। वहीं अपहरण में सहयोग करने वाले को पांच साल की जेल काटनी होगी।

बताया गया है कि किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म का मामला 20 मार्च 2011 का है। किशोरी के पिता ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि उनकी 14 वर्षीय पुत्री अपने अपने चाचा के यहां गई हुई थी। यहां से राजू और संजय उसे जबरन अपनी कार में बैठाकर ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया।

fast track court in mathura convicted two person in rape

इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम में चल रही थी। न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी के समक्ष दोनों पक्षों की ओर से गवाह सबूत पेश किए गए। सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रवीन कुमार सिंह ने बताया कि राजू पर दुष्कर्म का दोष सिद्ध हुआ उसे दस साल की सजा और दस हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जबकि संजय पर अपहरण का मामला सिद्ध हुआ उसे पांच साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। दोनों ही दोषी जेल में बंद हैं।

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