बाड़मेर, जोधपुर डिस्कॅाम में लंबित सतर्कता जांच का हो सकेेगा निपटारा
बाड़मेर, 17 मई। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने सतर्कता जांच प्रतिवेदनों के अंतिम निस्तारण के लिए उपभोक्ता व गैर उपभोक्ता के लिए महत्ती योजना बनाई है।
प्रबंध निदेशक आरती डोगरा ने बताया कि ऐसे उपभोक्ता, गैर उपभोक्ता जिनके यहंा 31 मार्च 2016 से पूर्व विद्युत चोरी, दुरूपयोग एवं त्रुटिपूर्ण मीटर से संबंधित सतर्कता जांच प्रतिवेदन लंबित है या वे जांच प्रतिवदेन से संतुष्टि नहीं है, ऐसे उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा सकते है। उन्होंने बताया कि इसके लिए 31 अगस्त 2017 तक अधीक्षण अभियंता वृत की अध्यक्षता में गठित कमेटी के समक्ष राजस्व निर्धारण की 10 प्रतिशत राशि एवं 500 रूपये पंजीयन शुल्क जमा कराकर वाद प्रस्तुत कर सकते है, यह कमेटी 30 सितंबर 2017 तक वाद का निस्तारण करेगी। उन्होंने बताया कि यदि उपभोक्ता इस कमेटी के समक्ष आवेदन नहीं करते है तो 30 सितम्बर के बाद उनके विरूद्ध एफ आई आर दर्ज करवाई जाएगी।.
अविद्युतिकृत कॅालोनी के विद्युत कनेक्शन राशि में मिलेगी राहत
बाड़मेर, 17 मई। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने अविद्युतिकृत कॅालोनी के आवेदकों को विद्युत कनेक्शन के लिए ली जाने वाली राशि में राहत प्रदान की है।
प्रबंध निदेशक आरती डोगरा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के अविद्युतिकृत कॅालोनी के आवेदकों द्वारा समय समय पर यह मंाग की जाती रही कि उनसे विद्युत कनेक्शन के लिए ली जाने वाली राशि काफी अधिक है, जबकि इस तरह के क्षेत्र में भौतिक सुविधाओं का अभाव रहता है। इसको देखते हुए जोधपुर डिस्कॅाम ने राशि में कमी करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि नगर निगम क्षेत्र के आवेदकों से अब दो सौ रूपए प्रति गज भूखण्ड क्षेत्रफल, नगर परिषद क्षेत्र में 170 रूपये प्रतिगज, नगरपालिका क्षेत्र के लिए 150 रूपए प्रति गज एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 130 रूपए प्रति गज की दर से विद्युत कनेक्शन राशि ली जाएगी।
बाड़मेर, 17 मई। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने सतर्कता जांच प्रतिवेदनों के अंतिम निस्तारण के लिए उपभोक्ता व गैर उपभोक्ता के लिए महत्ती योजना बनाई है।
प्रबंध निदेशक आरती डोगरा ने बताया कि ऐसे उपभोक्ता, गैर उपभोक्ता जिनके यहंा 31 मार्च 2016 से पूर्व विद्युत चोरी, दुरूपयोग एवं त्रुटिपूर्ण मीटर से संबंधित सतर्कता जांच प्रतिवेदन लंबित है या वे जांच प्रतिवदेन से संतुष्टि नहीं है, ऐसे उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा सकते है। उन्होंने बताया कि इसके लिए 31 अगस्त 2017 तक अधीक्षण अभियंता वृत की अध्यक्षता में गठित कमेटी के समक्ष राजस्व निर्धारण की 10 प्रतिशत राशि एवं 500 रूपये पंजीयन शुल्क जमा कराकर वाद प्रस्तुत कर सकते है, यह कमेटी 30 सितंबर 2017 तक वाद का निस्तारण करेगी। उन्होंने बताया कि यदि उपभोक्ता इस कमेटी के समक्ष आवेदन नहीं करते है तो 30 सितम्बर के बाद उनके विरूद्ध एफ आई आर दर्ज करवाई जाएगी।.
अविद्युतिकृत कॅालोनी के विद्युत कनेक्शन राशि में मिलेगी राहत
बाड़मेर, 17 मई। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने अविद्युतिकृत कॅालोनी के आवेदकों को विद्युत कनेक्शन के लिए ली जाने वाली राशि में राहत प्रदान की है।
प्रबंध निदेशक आरती डोगरा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के अविद्युतिकृत कॅालोनी के आवेदकों द्वारा समय समय पर यह मंाग की जाती रही कि उनसे विद्युत कनेक्शन के लिए ली जाने वाली राशि काफी अधिक है, जबकि इस तरह के क्षेत्र में भौतिक सुविधाओं का अभाव रहता है। इसको देखते हुए जोधपुर डिस्कॅाम ने राशि में कमी करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि नगर निगम क्षेत्र के आवेदकों से अब दो सौ रूपए प्रति गज भूखण्ड क्षेत्रफल, नगर परिषद क्षेत्र में 170 रूपये प्रतिगज, नगरपालिका क्षेत्र के लिए 150 रूपए प्रति गज एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 130 रूपए प्रति गज की दर से विद्युत कनेक्शन राशि ली जाएगी।
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