सोमवार, 17 अप्रैल 2017

जयपुर/बाड़मेर.'जासूसी' में राजस्थान से अरेस्ट हुआ अभियुक्त सलाखों के पीछे, जमानत को अर्जी लगाई, वो भी खारिज



जयपुर/बाड़मेर.'जासूसी' में राजस्थान से अरेस्ट हुआ अभियुक्त सलाखों के पीछे, जमानत को अर्जी लगाई, वो भी खारिज'जासूसी' में राजस्थान से अरेस्ट हुआ अभियुक्त सलाखों के पीछे, जमानत को अर्जी लगाई, वो भी खारिज


एक ओर जहां आतंक परस्त मुल्क पाकिस्तान द्वारा भारतीय नेवी अफसर जाधव को फांसी सुनाए जाने से देश में माहौल गर्म है, वहीं जासूसी के मामले में प्रदेश में गिरफ्तार हुए एक अभियुक्त ने जमानत अर्जी लगाकर छूटने की कोशिश की है। हालांकि, कोर्ट ने उसे सलाखों के पीछे ही भेज दिया...




'जासूस' को जमानत नहीं मिलेगी: स्पेशल पुलिस

संवाददाता ने बताया कि, बाड़मेर से गिरफ्तार आरोपित संतराम मोहश्वरी न्यायिक अभिरक्षा में है। आरोप उस पर पाक से 'मोटा मालÓ लेने को लेकर हैं। आरोपित की जमानत अर्जी सोमवार को जाली नोट विशेष अदालत ने खारिज कर दी।




आरोपित को स्पेशल थाना पुलिस ने जासूसी की नियत से यहां-वहां घूमते हुए गिरफ्तार किया था, इसके बाद अदालत में पेश किया जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था। स्पेशल पुलिस ने 4 अप्रेल को 2017 को आरोपित संतराम मोहश्वरी को बाड़मेर जिले के चौहटन से गिरफ्तार किया था। इसके बाद अदालत में पेश किया जहां 6 अप्रेल से आरोपित न्यायिक अभिरक्षा में है।




सोमवार को जाली नोट मामलों की विशेष अदालत ने आरोपित जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए खारिज कर दी। अदालत ने इस प्रकरण में मामला विचाराधीन होना बताते हुए कहा अभी आरोपित को ट्रॉयल के दौरान जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है।

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