जोधपुर एएनएम भंवरी अपहरण व हत्या मामला: इन्द्रा के अग्रिम जमानत आवेदन की सुनवाई से इनकार
बहुचर्चित एएनएम भंवरी अपहरण व हत्या मामले में आरंभ से ही फरार चल रही आरोपी इन्द्रा विश्नोई की ओर से वर्ष 2013 में दायर एक अग्रिम जमानत के मामले में न्यायाधीश संदीप मेहता ने एक्सेप्शन करते हुए मामले की सुनवाई किसी अन्य पीठ में सूचीबद्ध करने के निर्देश जारी कर दिए।
सुनवाई के लिए याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता हनुमान खोखर व सीबीआई की ओर से लोक अभियोजक पन्नेसिंह रातड़ी मौजूद थे। लेकिन न्यायाधीश मेहता ने पत्रावली अन्य पीठ में सूचीबद्ध किए जाने के निर्देश के साथ ही मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया। अब पत्रावली सीजे के निर्देशानुसार किसी अन्य पीठ के समक्ष पेश की जाएगी।
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