बाड़मेर पषुपालक कराए अपने मवेषियांे का बीमा
बाड़मेर, 19 मार्च। भामाशाह पशु बीमा योजना के तहत गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, ऊंट, गधा, सांड, पाडा आदि पशुओं का बीमा कराया जा सकता है। इसमंे एक पशुपालक के अधिकतम पांच पशुओं का बीमा हो सकता है।
पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डा. नारायणसिंह सोलंकी ने बताया कि भामाशाह पशु बीमा योजना के तहत भेड़, बकरी, सूअर की कैटल यूनिट में दस पशु मानते हुए पचास पशुओं का अथवा पांच बड़े पशु गाय भैंस का बीमा किया कराया जा सकता है। उन्हांेने बताया कि इसके लिए भामाशाह कार्ड के अलावा आवेदन पत्र पशु का स्वास्थ्य बीमा प्रमाण पत्र, पशु के कान में टैग सहित पशुपालक का फोटो, बीपीएल कार्ड, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित दस्तावेज की प्रति, बैंक खाते की डिटेल आवश्यक है। पशुपालक को बीमा करवाने के लिए नजदीकी पशु चिकित्सालय जाकर प्रस्ताव पत्र और स्वीकृति पत्र भरना होगा। इसके बाद अपने हिस्से की प्रीमियम राशि सर्विस टैक्स सहित बीमा कंपनी के प्रतिनिधि, अभिकर्ता, संबंधित पशु चिकित्सक अधिकारी के पास जमा करानी होगी। बीमित पशु की पहचान के लिए पशु के टैग लगाया जाएगा। पशु का टैग सहित फोटो लेना आवश्यक है। उनके मुताबिक भामाशाह पशु बीमा योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, बीपीएल श्रेणी के पशुपालकों को पशु निर्धारित प्रीमियम राशि का महज 30 प्रतिशत जमा कराना होगा। शेष 70 प्रतिशत प्रीमियम सरकार करवाएगी। वहीं सामान्य श्रेणी के पशुपालकों को 50 प्रतिशत प्रीमियम जमा करवाना होता है। इसके तहत गाय के न्यूनतम कीमत तीन हजार रुपए प्रति लीटर दूध उत्पादन, भैंस की न्यूनतम 4 हजार रुपए प्रति लीटर दूध उत्पादन की दर से निर्धारित की जाएगी। बीमित पशु की मौत होने पर छह घंटे के अंदर संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग या प्रतिनिधि को देनी होगी। इसके अन्तर्गत उन्हीं पशुओं का बीमा किया जाता है, जिनका किसी अन्य पशु बीमा योजना में बीमा नहीं किया हुआ हो। अनुदानित प्रीमियम राशि के अलावा संपूर्ण प्रीमियम राशि का 15 प्रतिशत सर्विस टैक्स पशुपालक की ओर से वहन किया जाएगा।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें