नई दिल्ली।सरकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड नहीं हो सकता अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादातर कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए आधार कार्ड जरूरी करने के सरकार के फैसले को गलत करार दिया है। मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर की अगुवाई वाली खंडपीठ ने सरकार के आधार कार्ड को अनिवार्य करने के खिलाफ दायर याचिका पर यह आदेश दिया।
शीर्ष न्यायालय ने कहा कि सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए आधार कार्ड को आवश्यक नहीं बना सकती है। पीठ ने यह स्पष्ट किया कि बैंक खाते खोलने जैसी सरकार की अन्य योजनाओं में आधार का उपयोग करने से नहीं रोका जा सकता। कोर्ट ने कहा सरकार की आधार को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के लिए सात न्यायाधीशों की एक पीठ का गठन किया जाना है लेकिन फिलहाल ऐसा संभव नहीं है।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सामाजिक कल्याण की योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता, गैर-लाभकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड इस्तेमाल किया जा सकता है। इस संबंध में न्यायालय का पहले दिया गया आदेश पूरी तरह साफ और स्पष्टता आयकर समेत अन्य गैर लाभकारी योजनाओं में आधार को जरूरी बनाने से सरकार को रोका नहीं जा सकता है।
गौरतलब है कि सरकार ने कई योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार को अनिवार्य बनाने का फैसला किया था। पिछले दिनों वित्त विधेयक चर्चा पर जवाब देते हुए अरूण जेटली ने कहा था कि देश में 108 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड है।
सरकार ने आधार को जिन सामाजिक लाभकारी योजनाओं के आधार को अनिवार्य बनाया था उसमें रसोई गैस की सब्सिडी, खाद्य पदार्थो की सब्सिडी, पिछड़े वर्ग और विकलांगों को मिलने वाली छात्रवृत्ति आदि शामिल है।
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