बाड़मेर पोष मषीन से कम ट्रांजेक्षन करने वाले बारह उचित मूल्य दुकानदारों को जारी किये नोटिस एवं दो उचित मूल्य दुकानदारों के प्राधिकार पत्र निलम्बित
बाड़मेर राज्य सरकार के निर्देषानुसार रसद सामग्री का वितरण पोष मषीन के माध्यम से ही किया जाना है। जिलें में जिन उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा पोष मषीन से वितरण कार्य नही करने तथा गम्भीर अनियमितता करने वाले दुकानदारों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है। अद्योहस्ताक्षरकर्ता कंवराराम, जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर द्वारा पोष मषीन से रसद सामग्री के वितरण की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान बारह उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा पोष मषीन से उपभोक्ता पखवाडे के दौरान कम ट्रांजेक्षन पाये गये, जिनके विरूद्ध कार्रवाई करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किये गये।
ग्राम इटादा के उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त षिकायत के दौरान श्री शेर मोहम्मद पुत्र श्री अकबर खां, उचित मूल्य दुकानदार ईटादा द्वारा प्रथम दृष्टया रसद सामग्री के फर्जी ट्रांजेक्षन करना पाया एवं श्री पारसमल पुत्र श्री रिखबदास, उचित मूल्य दुकानदार तालसर द्वारा बार-बार निर्देषित किये जाने के बावजूद भी पोष मषीन से रसद सामग्री का वितरण नही करने जैसी अनियमितताओं के मद्देनजर उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको जारी प्राधिकार पत्र तुरंत प्रभाव से निलम्बित किया जाकर विभागीय प्रकरण दर्ज किया गया।
जिले के समस्त उचित मूल्य दुकानदारों को निर्देष दिये जाते है कि वे माह के अन्तिम दिनों में रसद सामग्री का वितरण शतप्रतिषत पोष मषीन के माध्यम से करे, किसी प्रकार की लापरवाही बरतने पर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लायी जावेगी।
बाड़मेर राज्य सरकार के निर्देषानुसार रसद सामग्री का वितरण पोष मषीन के माध्यम से ही किया जाना है। जिलें में जिन उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा पोष मषीन से वितरण कार्य नही करने तथा गम्भीर अनियमितता करने वाले दुकानदारों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है। अद्योहस्ताक्षरकर्ता कंवराराम, जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर द्वारा पोष मषीन से रसद सामग्री के वितरण की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान बारह उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा पोष मषीन से उपभोक्ता पखवाडे के दौरान कम ट्रांजेक्षन पाये गये, जिनके विरूद्ध कार्रवाई करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किये गये।
ग्राम इटादा के उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त षिकायत के दौरान श्री शेर मोहम्मद पुत्र श्री अकबर खां, उचित मूल्य दुकानदार ईटादा द्वारा प्रथम दृष्टया रसद सामग्री के फर्जी ट्रांजेक्षन करना पाया एवं श्री पारसमल पुत्र श्री रिखबदास, उचित मूल्य दुकानदार तालसर द्वारा बार-बार निर्देषित किये जाने के बावजूद भी पोष मषीन से रसद सामग्री का वितरण नही करने जैसी अनियमितताओं के मद्देनजर उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको जारी प्राधिकार पत्र तुरंत प्रभाव से निलम्बित किया जाकर विभागीय प्रकरण दर्ज किया गया।
जिले के समस्त उचित मूल्य दुकानदारों को निर्देष दिये जाते है कि वे माह के अन्तिम दिनों में रसद सामग्री का वितरण शतप्रतिषत पोष मषीन के माध्यम से करे, किसी प्रकार की लापरवाही बरतने पर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लायी जावेगी।
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