हनुमानगढ़. छह वर्षीय बालिका से दुराचार के दोषी को उम्रकैद
एससी/एसटी अत्याचार निवारण कोर्ट ने शनिवार को छह वर्षीय बालिका से दुराचार मामले में एक जने को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया, जो अदा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। राज्य सरकार की ओर से मामले की पैरवी लोक अभियोजक ओमप्रकाश यादव ने की।
प्रकरण के अनुसार नोहर तहसील के एक गांव निवासी ने 22 फरवरी 2015 को स्थानीय थाने में मामला दर्ज कराया कि उसकी छह वर्षीय पुत्री शाम को गली में खेल रही थी। उसे मांगीलाल (22) पुत्र चंद्रप्रकाश जाट निवासी भूकरका बहला-फुसलाकर कर उठा ले गया।
सुनसान जगह में उससे दुराचार किया तथा वहीं छोड़ गया। बालिका ने घर पहुंचकर वारदात की जानकारी दी। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार मामले की जांच पूर्ण कर चालान पेश किया। कोर्ट ने आरोपित को विभिन्न धाराओं में दोषी मानते हुए सजा सुनाई
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