जयपुर.अजमेर दरगाह ब्लास्ट पर जयपुर में अदालत ने सुनाया फैसला, दो दोषियों को मिली ताउम्र जेल
राजस्थान के अजमेर में दरगाह पर हुए ब्लास्ट मामले में अदालत ने बुधवार को दोषियों पर फैसला सुना दिया। जज ने सुनवाई करते हुए भावेश और देवेंद्र को आजीवन कारावास की सजा दी है।
वहीं, एक आरोपी को 10 हज़ार व एक को 5 हज़ार रुपए का जुर्माना भी अदा करने को कहा। बता दें कि इस मामले में तीन लोगों को दोषी पाया गया था।
पूर्व में जज दिनेश गुप्ता ने आगामी 22 मार्च तक फैसला टाल दिया। गत 11 अक्टूबर 2007 में अजमेर दरगाह में हुए विस्फोट मामले में अदालत ने गत 8 मार्च को फैसला सुनाते हुए तीन आरोपितों को दोषी माना था, जबकि सात आरोपितों को बरी करने के आदेश दिए थे।
इन तीन आरोपितों में से एक की मृत्यु हो जाने के कारण शनिवार को अन्य दो दोषी भावेश अरविन्द भाई और देवेन्द्र गुप्ता को कड़ी सुरक्षा में अदालत में पेश किया गया। हालांकि दोषियों की सजा को लेकर शुक्रवार को भी स्थिति साफ नहीं हो पाई और आखिरकार जज ने फैसला 22 मार्च को देने के आदेश दिए।
दरगाह विस्फोट मामले में तीन लोगों की मृत्यु हो गई थी, जबकि करीब 15 लोग घायल हुए थे। इधर, फैसले को लेकर दिनभर अदालत में कौतुहल बना रहा और दोषियों की सजा से जुड़ी जानकारी हासिल करने के लिए भी लोगों में उत्सुकता नजर आई।
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