बुधवार, 22 मार्च 2017

नई दिल्ली।मोदी सरकार ने दिया एक और झटका, 2 लाख से ज्यादा कैश लेन-देन पर लगेगा 100 फीसदी जुर्माना



नई दिल्ली।मोदी सरकार ने दिया एक और झटका, 2 लाख से ज्यादा कैश लेन-देन पर लगेगा 100 फीसदी जुर्माना

मोदी सरकार ने दिया एक और झटका, 2 लाख से ज्यादा कैश लेन-देन पर लगेगा 100 फीसदी जुर्माना
ब्लैकमनी पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने पहले नोटबंदी की घोषणा की और उसके बाद लगातार ऐसे नियम बनाए,जिससे कालाधन रखने वाले परेशान हो जाएं। अब जो खबर आ रही है उसके अऩुसार सरकार ने नकद लेनदेन की सीमा को तीन लाख से घटाकर दो लाख रुपये करने का प्रस्ताव सदन में रखा है।

राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने इस विधेयक को लकर कहा कि अगर कोई 2 लाख से ऊपर खर्च करता है तो उसी के बराबर राशि का जुर्माना देना होगा। लेन देन की इस लिमिट में बदलाव वित्त विधेयक में संशोधन करके किया जाएगा। इस बिल पर संसद में अभी चर्चा की जाएगी।

आपको बता दें कि इससे पहले सरकार ने बजट सत्र के दौरान कैश में ज्यादा से ज्यादा 3 लाख रुपये की लिमिट रखी थी। अगर इससे बड़ी रकम का नकद लेनदेन की जाती है तो सरकार 1 अप्रैल 2017 से उसपर पेनाल्टी लगाएगी।

इसके अलावा सरकार ने 40 अन्य कानूनों में संशोधनों को पेश किया। जिसको लेकर लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस और आरएसपी जैसे दलों ने वित्त विधेयक के साथ उन सभी का विरोध किया।

ये था पुराना विधेयक

- 3 लाख रुपए से ज्यादा के लेनदेन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

- लोग एक ट्रांजैक्शन करें या सात, लेकिन उसकी लिमिट 3 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती है।

- अगर आप कैश में 4 लाख रुपए का लेनदेन करते हैं तो पेनाल्टी 4 लाख रुपए लगेगी और अगर आप 50 लाख रुपए का नकद लेनदेन करते हैं तो पेनाल्टी 50 लाख रुपए होगी।

- अगर किसी ने कैश में महंगी घड़ी खरीदी तो कैश लेने वाले दुकानदार पर पेनाल्टी लगाई जाएगी।

- फाइनेंस बिल के प्रावधानों के मुताबिक, सेक्शन 269 एसएस के तहत 3 लाख रुपए से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन को रोकने के लिए तीन तरह की शर्तें लगाई गई हैं।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें